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Indore Alert: भिखारी को कार वाला दे रहा था 10 रुपए की भीख… थाने पहुंच गया फोटो और दर्ज हो गया केस

देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर अपनी पहचान बनाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में अब भिक्षावृत्ति के खिलाफ अभियान चल रहा है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी को भीख ना दें। अब भीख देने वालों पर केस भी दर्ज होने लगे हैं। सोमवार को ऐसा एक और मामला सामने आया।

By Arvind Dubey

Publish Date: Tue, 04 Feb 2025 09:51:57 AM (IST)

Updated Date: Tue, 04 Feb 2025 09:51:57 AM (IST)

सोमवार सुबह 10.15 बजे हनुमान मंदिर के बाहर कार चालक भीख दे रहा था। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. इंदौर में भीख देना अपराध घोषित है
  2. हो सकती है छह महीने तक की जेल
  3. पहले 10 रु. की भीख पर हुआ था केस

नईदुनिया, इंदौर। इंदौर में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत महिला व बाल विकास विभाग के भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल ने भिक्षा देने के मामले में दूसरा प्रकरण दर्ज किया है। स्कीम-78 स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर के पास कार चालक को 10 रुपये की भिक्षा देते हुए टीम ने कैमरे में कैद कर लिया और लसूड़िया थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

उल्लेखनीय है कि 2 जनवरी को कलेक्टर आशीष सिंह ने भिक्षा मांगने और देने वाले दोनों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने संबंधित निर्देश जारी किए थे। विभाग द्वारा इंदौर को भिक्षा मुक्त बनाने के लिए गत वर्ष अभियान शुरू किया था।

पहले जागरूकता फिर भिक्षुकों को समझाइश दी गई। इसके बाद भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों का रेस्क्यू किया गया। अब भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सीधे आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा रहा है।

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सजा: छह महीने तक की जेल और आर्थिक दंड या दोनों

  • ताजा मामला सोमवार सुबह 10.15 का है। विजयनगर के लसूडिया थाना क्षेत्र स्थित बावड़ी बालाजी मंदिर स्कीम नंबर-78 में मंदिर के समक्ष बैठे भिक्षुक को कार एमपी 09 सीक्यू 4477 के चालक द्वारा 10 रुपए की भिक्षा दी गई।
  • यहां मौजूद भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। शाम को लसूड़िया थाने में भिक्षा देने वाले कार चालक के खिलाफ धारा 223 के तहत अपराध पंजीबद्ध करवाया।
  • मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। छह माह तक की सजा का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता(बीएनएस) की धारा 223 के तहत, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर छह महीने तक की जेल और आर्थिक दंड भुगतना पड़ सकता है। या फिर दोनों।

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भीख देने और लेने वाले… दोनों पर केस

21 जनवरी खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर में भिक्षा मांग रही एक भिक्षुक को वाहन एमपी 09 एसजी 4361 के चालक ने 10 रुपये बतौर भिक्षा दी थी। यहां दल ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया और प्रकरण दर्ज कराया था।

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