बेसमेंट को सील करते अधिकारी।
– फोटो : अमर उजाला, इंदौर
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नगर निगम ने शहर में बेसमेंट में चल रही अवैध व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने सभी 22 जोन में बेसमेंट को सील करने और पार्किंग स्थलों को खाली करवाने का अभियान तेज कर दिया है। अब तक 150 से अधिक इमारतों पर कार्रवाई की जा चुकी है और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए व्यस्त क्षेत्रों जैसे जेल रोड पर भी जल्द ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी क्रम में योजना क्र. 54, पीयू-4 में 30 इमारतों को नोटिस दिए गए थे, जिनमें से 9 भवन मालिकों ने स्वयं अपने अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
पिछले हफ्ते, निगम ने जाहिर सूचना के माध्यम से शहर की सभी इमारतों को 10 दिन का समय दिया था ताकि वे अपने-अपने पार्किंग स्थल को खाली करवा लें। यह समय सीमा इस हफ्ते समाप्त हो रही है, जिसके बाद निगम द्वारा सभी जोनों में एक साथ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस कार्रवाई के तहत उन इमारतों को सील किया जाएगा जिनके बेसमेंट में व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, जबकि उन्हें पार्किंग के लिए उपयोग किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, फायर फाइटिंग सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले कई अस्पतालों, होस्टलों और इमारतों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। फायर सेफ्टी की कमी गंभीर चिंता का विषय है, और निगम इस संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
संपत्ति कर के लिए भी एक्शन लेगा निगम
एबी रोड स्थित शॉपिंग मॉल के पीछे पीयू-4 योजना के अंतर्गत चाय और किराना व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए गए थे, लेकिन अब वहां अन्य व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। प्राधिकरण ने कई बार सर्वे किया है, लेकिन अभी तक लीज निरस्त करने जैसी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ, नगर निगम ने इस क्षेत्र में सार्वजनिक पार्किंग पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को नोटिस थमाए हैं। 30 व्यापारियों को नोटिस दिए गए, जिनमें से 9 ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। निगम का राजस्व अमला भी टैक्स वसूली में सक्रिय है। वार्ड 36 के अंतर्गत आने वाली एक टाउनशिप में लाखों रुपये का संपत्ति कर बकाया होने के कारण 85 प्लॉटों पर कार्रवाई की गई है। यदि संपत्ति कर समय पर जमा नहीं किया गया तो कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
बड़े प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया गया
हाईकोर्ट में हाल ही में एक सुनवाई के दौरान निगम यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि शहर में कितनी ऐसी इमारतें हैं जिनमें अधिभोग प्रमाण पत्र के बिना व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसी कारण निगम को 10 दिन की मोहलत के साथ जाहिर सूचना जारी करनी पड़ी, जो इस सप्ताह पूरी हो जाएगी। इसके बाद निगम बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि, कार्रवाई के दौरान यह भी देखा गया कि कई बड़े प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल और होटलों को छोड़ दिया गया, जबकि कई नए निर्माण पूरी तरह से आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक रूप से किए जा रहे हैं, जहां पार्किंग की कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। यह समस्या आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है, और निगम को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
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2024-10-15 21:52:40