0

MP सरकार के पास गरीबों की अंत्येष्टि के पैसे नहीं, संबल योजना के तहत दिया जाता है 5 हजार रुपये

मध्य प्रदेश में संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता राशि का अभाव है, जिसके कारण कई हितग्राही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं। अब तक 42 जिलों से 153 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। संबल योजना में मृतक श्रमिकों के परिवार को अंत्येष्टि हेतु 5,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

By Neeraj Pandey

Publish Date: Fri, 29 Nov 2024 07:47:40 PM (IST)

Updated Date: Fri, 29 Nov 2024 07:47:40 PM (IST)

संबल योजना के तहत मृतक श्रमिकों को 5,000 रुपये की अंत्येष्टि सहायता।

HighLights

  1. संबल योजना में अंत्येष्टि सहायता राशि का अभाव
  2. सीएम हेल्पलाइन पर 42 जिलों से 153 शिकायतें
  3. संबल योजना के तहत दी जाती है 5 हजार रुपये

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : बजट के अभाव में मध्य प्रदेश में अंत्येष्टि सहायता की राशि नहीं मिल पा रही है। संबल योजना में पांच हजार रुपये की अंत्येष्टि सहायता राशि न मिलने पर हितग्राही सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहे हैं। 42 जिलों से ऐसी कुल 153 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में की गई है। इनमें 131 शिकायतें लेवल-1 में, सात शिकायतें लेवल-2 पर, छह शिकायतें लेवल-3 पर तथा नौ शिकायतें लेवल-4 पर लंबित हैं।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण आयुक्त डा. रामराव भोंसले ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अंत्येष्टि सहायता न मिलने की शिकायतें प्राप्त होना अत्यंत खेदजनक और आपत्तिजनक है।

शिकायत का निराकरण नहीं

शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में हस्तांतरित कर दिया जाता है जिससे समय पर शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता है, जबकि निराकरण अधिकारी लेवल-1 पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही हैं। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि सहायता न मिलने की शिकायत पर पात्रता का परीक्षण उसका शीघ्र निराकरण करें ताकि शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित न रहें।

अंत्येष्टि पर पांच हजार रुपये

बता दें, संबल योजना के तहत जिन श्रमिकों की मृत्यु हो गई है उनकी अंत्येष्टि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में अंत्येष्टि पर पांच हजार रुपये, सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये, दुर्घटना में मृत्यु पर चार लाख रुपये, आंशिक दिव्यांगता पर एक लाख रुपये एवं स्थायी दिव्यांगता पर दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

24 हजार प्रकरण लंबित

मध्य प्रदेश में ऐसे 24 हजार लंबित प्रकरणों में 533 करोड़ रुपये की राशि निहित है जिसमें से 264 करोड़ रुपये की राशि मध्य प्रदेश असंगठित शहरी, ग्रामीण कर्मकार मंडल को जारी की गई है। इसमें सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए 161 करोड़ चार लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इनके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 60 करोड़ 72 लाख रुपये एवं अनुसूचित जाति के लिए 42 करोड़ 24 लाख रुपये शामिल हैं।

Source link
https%3A%2F%2Fwww.naidunia.com%2Fmadhya-pradesh%2Fbhopal-mp-government-does-have-money-for-funeral-of-poor-rs-5-thousand-is-given-under-sambal-yojana-8369889
#सरकर #क #पस #गरब #क #अतयषट #क #पस #नह #सबल #यजन #क #तहत #दय #जत #ह #हजर #रपय