मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को EWS आरक्षण का लाभ ना दिए जाने को लेकर शुक्रवार को फिर से सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों गरीबों के निर्धारण में जातिगत भेदभाव किया जा रहा है। र
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दरअसल शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को दिए जाने वाले ईडब्लूएस आरक्षण पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा गया। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ ना दिए जाने पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर गरीबों का निर्धारण करने के लिए जातिगत भेदभाव कैसे किया जा सकता है। मामले पर जवाब देने के लिए आज जब राज्य सरकार ने 1 हफ्तों का वक्त मांगा तो हाईकोर्ट ने कहा कि, सरकार 1 नहीं 2 हफ्तों का वक्त ले, पर इस मामले पर विस्तृत जवाब पेश करे।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ये भी बताने को कहा कि, ईडब्लूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच का विस्तृत फैसला क्या है और क्यों ना हाईकोर्ट ईडब्लूएस आरक्षण पर अपना नया फैसला जारी करे। इसी के साथ जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई 2 हफ्तों बाद तय कर दी है।
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