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MP High Court: बीना विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ लगाई नेता प्रतिपक्ष की याचिका में सुनवाई आज

मध्य प्रदेश के बीना से विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है। इस मामले में आज सुनवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष से सप्रे की विधायकी खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ।

By Prashant Pandey

Publish Date: Mon, 09 Dec 2024 09:01:34 AM (IST)

Updated Date: Mon, 09 Dec 2024 09:12:22 AM (IST)

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ। फाइल फोटो

HighLights

  1. विधायक सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा का दामन थाम लिया है।
  2. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने ही निर्मला सप्रे ने भाजपा की सदस्यता ली थी।
  3. इनकी विधानसभा सदस्यता शीतकालीन सत्र से पहले निरस्त करने की मांग रखी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर(MP High Court)। बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी निरस्त करने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर हाई कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

याचिका में सिंघार ने कहा है कि बीना से विधायक सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।

विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं किया निराकरण

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इस संबंध में सिंघार ने मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर के समक्ष एक याचिका सप्रे की विधायकी निरस्त करने की गुहार लगाते हुए दायर की थी, लेकिन अध्यक्ष ने अब तक इसका निराकरण नहीं किया। इससे व्यथित होकर हाई कोर्ट की शरण लेना पड़ी है।

शीतकालीन सत्र से पहले निरस्त की जाए विधायकी

याचिका में मांग की गई है कि सप्रे की विधानसभा सदस्यता शीतकालीन सत्र से पहले निरस्त की जाए। याचिका में यह भी कहा है कि संविधान की अनुसूची 10 के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदलता है, उसकी विधानसभा से सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए। अगर दल-बदल के बाद भी ऐसे व्यक्ति को विधायक बने रहना है तो उसे फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है।

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