0

New Year Party: इंदौर में 31 दिसंबर की रात शराब पार्टी करने के लिए लेना होगा लाइसेंस

इंदौर में 31 दिसंबर की रात( 31st December Night) शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि बगैर लाइसेंस के शराब पार्टियां आयोजित नहीं हो सकेंगी। विभाग की टीमें 31 दिसंबर को होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस की निगरानी करेंगी।

By Prashant Pandey

Publish Date: Sat, 28 Dec 2024 01:40:49 PM (IST)

Updated Date: Sat, 28 Dec 2024 01:54:19 PM (IST)

HighLights

  1. आबकारी विभाग ने किया स्पष्ट, बगैर लाइसेंस के शराब पार्टी नहीं होगी।
  2. 31 दिसंबर की रात बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
  3. आबकारी विभाग की टीमें करेंगी इंदौर शहर में सभी जगह करेगी निगरानी।

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर(New Year Party 2025)। वर्ष 2024 की विदाई के साथ नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए कई स्थानों पर पार्टियां आयोजित होंगी। इसकी तैयारी शहर में शुरू हो चुकी है। वहीं आबकारी विभाग भी नए वर्ष के जश्न में आयोजित पार्टियों में बगैर अनुमति के शराब पार्टी करने को लेकर अभी से अलर्ट हो गया है।

विभाग की अलग-अलग टीमें 31 दिसंबर को होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और फार्म हाउस की निगरानी करेंगी। बगैर लाइसेंस के शराब पिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर की रात को शहर में शराब पार्टियों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है।

लाइसेंस लेकर ही पार्टी करें

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब पार्टी करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस के शराब पार्टियां आयोजित नहीं हो सकेंगी। सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे ने बताया कि नए साल की पार्टियों के स्थान को सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों चिह्नित किया जा रहा है। वहीं आयोजकों को निर्देशित किया जा रहा है कि आकस्मिक लाइसेंस लेकर ही शराब पार्टी आयोजित करें।

naidunia_image

पब व रेस्टारेंट रात 12 बजे तक बंद हो जाएं

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एसीपी अमित सिंह को 31 दिसंबर को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि 31 दिसंबर को शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएं। बजरंग दल इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर, सह संयोजक अविनाश कौशल ने बताया कि हमने मांग की है कि नशा करके वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए जाएं।

नशे में मिलने पर 24 घंटे बाद दें जमानत

सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी न की जाए। होटल पब, रेस्टारेंट को आवश्यक रूप से रात 12 बजे बंद कराया जाए। नाबालिक अगर कोई होटल पर वह रोड पर नशे में पाया जाए तो कार्रवाई कर 24 घंटे के बाद ही जमानत दी जाए। बड़े आयोजनों की अनुमति नहीं दी जाए।

बता दें नए वर्ष के आयोजन को लेकर शहर भर में तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। वहीं प्रशासन भी इस आयोजन को शांतिपूर्वक कराने को लेकर अपनी योजना बना रहा है। इस पर कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो सके।

Source link
https%3A%2F%2Fwww.naidunia.com%2Fmadhya-pradesh%2Findore-indore-news-license-mandatory-for-new-years-eve-parties-serving-liquor-8374044
#Year #Party #इदर #म #दसबर #क #रत #शरब #परट #करन #क #लए #लन #हग #लइसस