कच्चे मकान और बगैर छत वाले परिवारों का नाम सूची में जोड़ने के लिए 10 मापदंड निर्दारित किए गए हैं। किसी भी मापदंड के पूरा न कर पाने पर हितग्राही को लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। खस बात ये है कि, पहली बार सर्वे में दोपहिया रखने वाले परिवारों को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अगरपरिवार के किसी सदस्य की आमदनी 15 हजार रूपए महीने से अधिक पाई जाएगी तो उसे योजना का पात्र नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपकी आमदनी रोजाना पांच सौ रुपए है पांच सौ रुपये रोजाना कमाने वाला व्यक्ति योजना से बाहर किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों की सूची का काम पंचायत स्तर पर सर्वे कराकर शुरु कराया गया है।
इंदौर जिले में प्रत्येक पंचायत में एक सर्वेयर
नियुक्त किया गया है। आवास प्लस पोर्टल पर सर्वे का कार्य राज्य स्तर से अप्रूवल प्राप्त व्यक्ति ही कर सकेगा। इसके अलावा, सभी हितग्राहियों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इसमें पक्के मकान, पक्की छत और दो कमरों से अधिक में रहने वाले परिवार योजना में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जा रही है।
2018 में हुआ था सर्वे
जिले में आवासहीन लोगों की सूची तैयार करने के लिए सर्वे 2018 में ही शुरु कर दिया गया था। लिस्ट के हिसाब से पहले चरण में 2022 तक 12 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। 2024 में 2200 आवास का लक्ष्य जिला पंचायत को मिला था और इसके आदेश जारी किए जा चुके हैं। जनवरी 2025 में 9 हजार आवास का लक्ष्य फिर मिला है। इसकी प्रक्रिया भी शुरु कर दी गई है।
ऐसे करें आवेदन
प्रत्येक पंचायत में सर्वेयर द्वारा हितग्राही की जानकारी आनलाइन आवास प्लस एप पर दर्ज करनी होगी। सर्वेयर स्वयं के आधार पर वेरिफिकेशन के बाद हितग्राही की जानकारी अपलोड करनी होगी। ऐसे में अगर सर्वेयर जानकारी अपलोड करने में आनाकानी करे तो हितग्राही पोर्टल पर फेस वेरिफिकेशन कर खुद ही अपनी जानकारी अपलोड कर सकता है। इसकी लिस्ट अलग से जारी की जाएगी।
ये मापदंड करने होंगे पूरे
-मोटर चलित तीन-चार पहिया वाहन।
-मशीनीकृत तीन-चार पहिया कृषि उपकरण।
-50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड।
-परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो।
-सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार।
-परिवार का कोई भी सदस्य 15 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक कमाता हो।
-आयकर भुगतान करता हो।
–व्यावसायिक कर का भुगतान करना।
2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का स्वामी होना।
पांच एकड़ या अधिक असंचित भूमि का स्वामी होना।
पात्र परिवारों की लिस्ट बनेगी
मामले को लेकर इंदौर जिला पंचायत में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय तिवारी का कहना है कि प्रधानंमत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 31 मार्च तक सर्वे का काम जारी रहेगा। जिले की सभी पंचायतों में ये कार्य सर्वेयर के माध्यम से किया जाएगा। इसके माध्यम से पात्र परिवारों की एक सूची तैयार की जाएगी।
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