इंदौर में श्री गुरुसिंघ सभा चुनाव के लिए मतदान खालसा कॉलेज राजमोहल्ला, गुरु अमरदास हाल माणिकबाग रोड, गुरुनानक पब्लिक स्कूल खंडवा रोड और निरंजनपुर गुरुद्वारे में हो रहा है। यहां पर मतदान के लिए 80 बूथ बने हैं। कुल 11,687 वोटर्स चुनाव में मतदान करेंगे।
By Prashant Pandey
Publish Date: Thu, 07 Nov 2024 09:32:28 AM (IST)
Updated Date: Thu, 07 Nov 2024 10:16:08 AM (IST)
HighLights
- मतपत्रों की गिनती आठ नवंबर को सुबह आठ से शुरू होगी।
- अध्यक्ष और सचिव सहित 17 पदों के लिए हो रहे हैं चुनाव।
- मतदाताओं को आईडी और आधार कार्ड भी लाना होगा।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर(Shri Guru Singh Sabha Election)। पिछले दो साल से सिख समाज में चुनाव कराने को लेकर चल रही कवायद पर गुरुवार को विराम लग जाएगा। कई बार तारीख तय होने के पश्चात अब 12 साल बाद श्री गुरुसिंघ सभा के चुनाव में मतदान आज सुबह नौ बजे से शुरू हो गया जो शाम पांच बजे तक चलेगा।
मतपत्रों की गिनती आठ नवंबर को सुबह आठ से शुरू होगी। चुनाव अध्यक्ष और सचिव के साथ ही 17 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए हो रहे हैं। चुनाव में सीधा मुकाबला खालसा फतेह (चुनाव चिह्न बाज) और खंडा पेनल (चुनाव चिह्न घोड़ा) के बीच है।
मुख्य चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह सूदन के अनुसार मतदान की पात्रता 11 हजार 687 मतदाताओं को है। मतदान निरंजनपुर गुरुद्वारा, गुरुनानक पब्लिक स्कूल खंडवा रोड, गुरु अमरदास हाल माणिकबाग रोड और खालसा कॉलेज राजमोहल्ला में हो रहे हैं। इन चारों स्थान पर 80 बूथ हैं। मतदान के लिए फोटोयुक्त परिचय पत्र और आधार कार्ड की मूल प्रति साथ लाना आवश्यक है।
श्री गुरुसिंघ सभा चुनाव को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
श्री गुरुसिंघ सभा के चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे बीच में रोका नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता चाहे तो परिणामों को चुनौती देते हुए दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका मनदीपसिंह और तारसेमसिंह ने एडवोकेट विभोर खंडेलवाल और श्याम दिवान के माध्यम से दायर की थी। इसमें कहा था कि जिस मतदाता सूची के आधार पर चुनाव करवाए जाना हैं वह दूषित है। ऐसे में अगर मतदान करवाया गया तो चुनाव की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। मंगलवार को बहस अधूरी रही थी।
मामले में बुधवार दोपहर बाद दोबारा बहस हुई। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता मनदीपसिंह भाटिया ने याचिका वापस ले ली जबकि याचिकाकर्ता तारसेमसिंह की तरफ से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी।
चुनाव को लेकर कई याचिकाएं दायर हुईं
श्री गुरुसिंघ सभा के 12 वर्ष बाद होने जा रहे चुनाव को लेकर कई याचिकाएं हाई कोर्ट के समक्ष दायर हुईं। इनमें से ज्यादातर में मतदाता सूची को चुनौती देते हुए चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। एक याचिका में दावे-आपत्तियों का मुद्दा उठाया गया था। सबसे अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां दायर याचिका अंतत: निरस्त हुई, जिसके बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया।
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