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UPSC में EWS को मिली बड़ी राहत: अब मिलेगी आयुसीमा में 5 साल की छूट और 9 अटेम्ट का मौका, MP हाईकोर्ट का फैसला – Bhopal News

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। अब सिविल सेवा परीक्षा-2025 (UPSC) में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा।

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इससे पहले, मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने EWS वर्ग को राहत दी। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के आधार पर EWS उम्मीदवारों को आयु में 5 साल की छूट का प्रावधान किया, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार परीक्षा में भाग ले सकेंगे।

हाईकोर्ट ने UPSC से कहा है कि याचिकाकर्ता सहित सभी समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएं, भले ही वे वर्तमान योग्यता या आयु मानदंडों को पूरा न करते हों। यह फैसला सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अवसर मिल सकेंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम नियुक्ति आदेश बिना उसकी अनुमति के जारी नहीं किए जाएंगे।

फैसलों का असर: हजारों EWS उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ

  • दोनों मामलों में हाईकोर्ट के फैसले के बाद EWS उम्मीदवारों को 6 की बजाय 9 अटेम्प्ट का अवसर मिलेगा।
  • UPSC, CSE-2025 में EWS उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु में 5 साल की छूट मिलेगी।
  • 45 वर्ष तक के EWS उम्मीदवार शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
  • हजारों उम्मीदवार जो पहले उम्र की सीमा और अटेम्प्ट लिमिट के कारण वंचित थे, वे अब आवेदन कर पाएंगे।

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