चिकित्सा विभाग में पदस्थ इजहार मुंशी 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त किए जा रहे हैं। उन्होंने 62 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। इस आदेश को चुनौती देते हुए मुंशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पूर्व में हाई कोर्ट ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसके लिए विभाग ने सेवा नियमों में भी बदलाव कर दिया है।
By Kuldeep Bhawsar
Publish Date: Mon, 02 Jun 2025 08:58:49 PM (IST)
Updated Date: Mon, 02 Jun 2025 09:06:49 PM (IST)
HighLights
- चिकित्सा विभाग ने सेवा नियमों में भी बदलाव कर दिया है।
- बावजूद उन्हें 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया।
- अब नियमित सेवा में दिए जाने वाले सभी लाभ भी देना होंगे।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। संभागीय चिकित्सा सेवा कार्यालय में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर को शासन ने 65 के बजाय 62 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त कर दिया। डाक्टर ने सेवानिवृत्ति के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने शासन का आदेश निरस्त करते हुए डाक्टर को दोबारा नौकरी पर रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को नियमित सेवा में दिए जाने वाले सभी लाभ भी दिए जाएं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की एकल पीठ के समक्ष हुई।

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