बुरहानपुर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्कूल बसों के संचालन को लेकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
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बैठक में निर्णय लिया गया कि नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से स्कूल बसों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इनमें फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट और पीयूसी के साथ फायर फाइटर, फर्स्ट एड बॉक्स, एसएलडी, कैमरा और वैध ड्राइवर लाइसेंस शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों की वैधता के बाद ही बसों को संचालन की अनुमति दी जाएगी।
TI ने दी महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी
महिला पुलिस थाना और कोतवाली थाना प्रभारी ने स्कूल प्रबंधकों को साइबर अपराध और महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी दी तथा पुलिस हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए। स्कूल संचालकों से सभी नियमों का पालन करने की अपील की गई, जिससे परिवहन, पुलिस, राजस्व और शिक्षा विभाग की जांच में कोई बाधा न आए।

यह रहे उपस्थित
बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सोलंकी, डीपीसी रविंद्र महाजन, ट्रैफिक सूबेदार नागेंद्र सिंह ठाकुर, महिला पुलिस थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी एसआर सोलंकी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया।
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