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राजा रघुवंशी हत्याकांड: पत्नी सोनम की बढ़ी मुश्किलें, जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने खटखटाया हाईकोर्ट का द्वार

राजा रघुवंशी हत्याकांड: पत्नी सोनम की बढ़ी मुश्किलें, जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार ने खटखटाया हाईकोर्ट का द्वार

सरकार का कहना है कि सेशंस कोर्ट ने ज़मानत देते समय अपराध की गंभीरता और उसके न्यायिक प्रभावों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया है …और पढ़ें

Publish Date: Wed, 06 May 2026 07:23:43 AM (IST)Updated Date: Wed, 06 May 2026 07:27:26 AM (IST)

आरोपी सोनम, मृत राजा रघुवंशी और आरोपी राज कुशवाह। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राजा रघुवंशी हत्याकांड: मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जारी किया नोटिस
  2. राज्य सरकार ने याचिका यादर कर निचली अदालत के बेल आर्डर को रद्द करने की मांग की है
  3. सरकार का तर्क है कि सोनम को अपनी गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी थी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के विरोध में मेघालय सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने याचिका यादर कर निचली अदालत के बेल आर्डर को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को सोनम को नोटिस भी जार कर दिया है।

सरकार का कहना है कि ईस्ट खासी हिल्स की सेशंस कोर्ट ने ज़मानत देते समय अपराध की गंभीरता और उसके न्यायिक प्रभावों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। याचिका में यह भी कहा गया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकार की ओर से ए. कुमार एडवोकेट जनरल (एजी), सुश्री एस.लालू, गवर्नमेंट एडवोकेट(एजी), एन. खेरा, अधिवक्ता, सुश्री आई. स्येमलियेह अधिवक्ता पेश हुए हैं। न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिएंगडोह की कोर्ट केस की सुनवाई कर रही है।

गौरतलब है कि 27 अप्रैल को शिलांग की अदालत ने ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए राजा की पत्नी सोनम को ज़मानत दे दी थी। अदालत ने टिप्पणी करते हिए कहा कि- गिरफ्तारी के आधार की जानकारी सोनम को नहीं दी थी। बीएनएस के प्रावधानों का गलत प्रयोग करने का कहा था।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आरोपी को बीएनएस की धारा 103(1) जैसे गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। इसे मात्र लिपिकीय त्रुटि मानने से अदालत ने इनकार कर दिया। साथ ही, यह भी रिकार्ड में नहीं था कि 9 जून 2025 को गाज़ीपुर की अदालत में पहली पेशी के दौरान आरोपी के पास कानूनी प्रतिनिधित्व था या नहीं।

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