इंदौर में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था पुलिस ने उन्हें वकील करने सलाह भी दी थी लेकिन आरोपितों ने वकील लेने से इंकार कर दिया था। चारों का कहना था कि …और पढ़ें
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपित राजा कुशवाह सहित आनंद, आकाश राजपूत व विशाल चौहान की जमानत याचिका शिलांग सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। चारो आरोपितों ने आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट में जमानत याचिका के लिए अपील की थी।
आरोपितों का कहना था कि उन्हें गिरफ्तारी का कारण या आधार (ग्राउंड ऑफ अरेस्ट) नहीं बताया गया था। चारों की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपिताें को गिरफ्तारी के समय ही कारण मालूम था।
इंदौर में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था पुलिस ने उन्हें वकील करने सलाह भी दी थी लेकिन आरोपितों ने वकील लेने से इंकार कर दिया था। चारों का कहना था कि हम अपना वकील खुल तय करेंगे।
चारों को जब इंदौर क कोर्ट में पेश किया गया था तब उन्होंने स्वीकारा था कि उन्हें किसलिए गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी है। चारो आरोपित में से राज कुशवाह की जमानत याचिका शिलांग सेशन कोर्ट ने चाैथी बार खारिज की है।
सोनम की जमानत रद्द करने के मामले में 12 मई को होगी सुनवाई
- राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपति सोनम अभी जमानत पर जेल से बाहर है और फिलहाल शिलांग में ही रह रही है।
- सोनम की जमानत रद्द करने के लिए मेघालय सरकार ने मेघालय हाईकोर्ट में अपील की है।
- राज्य सरकार ने निचली अदालत के बेल आर्डर को रद करने की मांग की है।
- अब इस मामले में 12 मई को शिलांग हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
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