मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जुलाई 2026 के अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक खसरा नंबर 596, जिसे दर्गाह की जमीन बताया गया है पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। अदालत ने राज्य सरकार को इस व्यवस्था के लिए आवश्यक इंतजाम करने का भी निर्देश दिया।
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