एक दिन पहले जीडी गोयनका स्कूल की बस में आग लगने के बाद जिला प्रशासन जाग गया है। हालांकि इस मामले में सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। इस मामले को कलेक्टर रुचिका चौहान ने संज्ञान में लिया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि स्कूली बच्चों की जान माल की रक्
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स्कूली वाहनों की जांच के लिए 5 सदस्यीय संयुक्त जांच दल गठित किया है। साथ ही वाहनों की नियमित जांच कराने के आदेश दिए हैं। जांच दल में आरटीओ, उप पुलिस अधीक्षक, क्षेत्रीय अधिकारी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला आपूर्ति नियंत्रक व संभागीय परिवहन सुरक्षा जांच दल को शामिल किया गया है।
कलेक्टर ने कहा है कि नियम विरुद्ध तरीके से संचालित होने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही जो भी कार्रवाई होगी, उसकी जानकारी एक माह के अंदर प्रस्तुत करें। आरटीओ विक्रमजीत कंग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूली वाहनों को लेकर जो गाइड लाइन जारी की गई थी। उसका स्कूल प्रबंधन का पालन करना होगा। अन्यथा स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
कार्रवाई से पहले स्कूल संचालकों की बुलाई बैठक
स्कूल बस, ऑटो, वैन सहित अन्य स्कूली वाहनों की जांच करने से पहले आरटीओ ने मंगलवार को सभी निजी स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई है। बैठक में स्कूलों को वाहनों की कमियों को दूर करने का अल्टीमेटम दिया जाएगा। ग्वालियर में सीबीएसई के 94 स्कूल हैं, जबकि एमपी बोर्ड के 20 स्कूल हैं। इनिनमें स्कूल वाहन बस, ऑटो, वैन से हर दिन 60 हजार बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। आरटीओ कार्यालय में 800 स्कूल बस रजिस्टर्ड हैं।
स्कूली वाहनों में इन नियमों का पालन करना होगा
- स्कूली बच्चों के वाहन एलपीजी/सीएनजी एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के ईंधन से संचालित करने पर बैन है।
- स्कूली वाहन व्यावसायिक श्रेणी में पास होना चाहिए।
- टैक्सी व मैक्सी कैब वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराना न हो।
- वाहन चालक के पास वैध बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- स्कूल बसों में 40 किमी प्रतिघंटे की गति नियंत्रित करने वाला गति नियंत्रक लगा होना चाहिए।
- ट्रैकिंग डिवाइस, सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन लगे होने चाहिए।
- वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी व अग्निशमन यंत्र होना चाहिए।
- स्कूल बस में इमरजेंसी विंडो पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, यानी उस पर सीट लगी नहीं होना चाहिए।
- स्कूल बस का रंग पीला होना जिसमें फायर बिग्रेड, पुलिस हेल्पलाइन नंबर अंकित होना चाहिए।
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