नए रेल प्रोजेक्ट में मप्र के धार जिले के तहत गुजरने वाले मार्ग में आने वाले गांवों के अधिग्रहण का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब महाराष्ट्र के नासिक जिले और धार जिले के गांवों के नाम सहित अधिग्रहण के आदेश जारी हो गए हैं।
भारत सरकार के राजपत्र गजट के अनुसार केंद्रीय सरकार के रेल अधिनियम 1989 की धारा 2 खंड 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ अधिकारियों को प्राधिकारी के रूप नियुक्ति दी जाती है। इन्हें भू अधिग्रहण के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।
इसके तहत अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख 6 जनवरी मुंबई 2025 मनमाड इंदौर नई रेल लाइन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में निष्पादन अनुसरण प्रबंधन और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए प्राधिकारी बनया गया है। मनमाड़ से नया धुलिया और नरडाणा से डॉ. अंबेडकर नगर महू तक 309 किमी विशेष रेल परियोजना के लिए धार जिले में भी अधिग्रहण की कवायद शुरु कर दी गई है।
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