छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी निखिल उर्फ सोनू बुनकर को सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक कॉलेज छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप था।
.
दरअसल, पीड़िता किराए के कमरे में रहकर कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। नवंबर 2018 में आरोपी, जिससे उसकी तीन साल से जान-पहचान थी, शहडोल में काम होने का बहाना बनाकर उसके कमरे में रुका। रात में आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरन रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद शादी का वादा करके आरोपी ने कई बार पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हुई, तो आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने 4 जनवरी 2021 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को मामले में दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
#दषकरम #क #आरप #क #सल #क #सज #शद #क #झस #दकर #यवत #स #बनए #शररक #सबध #गरभवत #हन #पर #मकर #गय #Shahdol #News
#दषकरम #क #आरप #क #सल #क #सज #शद #क #झस #दकर #यवत #स #बनए #शररक #सबध #गरभवत #हन #पर #मकर #गय #Shahdol #News
Source link