जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनाइजर पर सख्ती का क्रम जारी है। जिला प्रशासन ने तीसरी बार ऐसे कॉलोनाइजर, लोगों पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं, जो बिना मंजूरी प्लॉट की खरीदी-बिक्री कर रहे हैं और मौके पर मकान भी बनाकर दे रहे हैं।
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अपर कलेक्टर गौरव बैनल ने बताया कि कुल 10.054 हेक्टेयर जमीन पर 500 से अधिक प्लॉट इन 11 कॉलोनियों में अलग-अलग लोगों ने काटे हैं। इस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस को एफआईआर के लिए भी कहा है। इसमें सनावदिया में अतुल अग्रवाल पर 27 प्लॉट काटने पर, जामन्याखुर्द में अनिल पिता श्याम पर 33 प्लॉट काटने, मोरोद नेहरू में आशीष वर्मा द्वारा 26, बिहाड़िया में वासुदेव भागीरथ द्वारा 17, उमरिया खुर्द में रामनारायण द्वारा 16 प्लॉट काटकर बेच दिए गए।
सनावदिया में शुभम सोनकर, काली बिल्लौद में सचिन, कप्तान सिंह, कैलाश जाट, अर्जुन बारोड़ और सांवेर में फातिमा खान के खिलाफ अलग-अलग तरह की शिकायतें मिली थीं। एफआईआर के लिए अलग-अलग आदेश भी एडीएम ने जारी किए हैं। बैनल ने बताया कि इससे पहले भी कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर 20 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर करवाई जा चुकी है।
इधर, वात्सल्य ग्रुप के गाड़गे व मजूमदार पर 420 का केस
जमीन की धोखाधड़ी मामले में एमआईजी पुलिस ने दो बिल्डरों पर 420 का केस दर्ज किया है। दोनों पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। एसीपी परदेशीपुरा नरेंद्रसिंह रावत ने बताया कि फरियादी संदीप यादव ने कोर्ट में जमीन की धोखाधड़ी किए जाने के मामले में निजी परिवाद दायर किया था। इनकी रिपोर्ट पर वात्सल्य बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रफुल्ल गाड़गे और मानवेंद्र सिंह मजूमदार पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
संदीप ने परिवाद में उल्लेख किया था कि आरोपियों ने जो प्लॉट भार मुक्त बताकर बेच दिए थे, वह किसी और के कब्जे में थे। इस प्रकार जिन लोगों ने इनके प्रोजेक्ट में निवेश किया था, उनके साथ आरोपियों ने जालसाजी की है। पुलिस जांच में पता चला आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा कर निवेशकों से धोखाधड़ी की है।
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