×
MP News: अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, एक सप्ताह में लागू होंगे नियम, जानें क्या है तैयारी

MP News: अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, एक सप्ताह में लागू होंगे नियम, जानें क्या है तैयारी

कैबिनेट द्वारा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी मिलने के बाद नौ वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठता सूची तैयार कर रहा है और जून में प्रक्रिया पूरी कर डेढ़ साल में दो बार पदोन्नति होगी।

By ADITYA KUMAR

Publish Date: Wed, 18 Jun 2025 10:47:22 PM (IST)

Updated Date: Wed, 18 Jun 2025 10:56:10 PM (IST)

अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा प्रोमोशन

HighLights

  1. डेढ़ साल में अब दो बार प्रमोशन की तैयारी।
  2. मंत्रालय से होगी पदोन्नति नियम की शुरुआत।
  3. विभाग ने तैयार करवा ली है वरिष्ठता की सूची।

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। कैबिनेट से पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी मिलने से नौ वर्ष बाद अब अधिकारियों-कर्मचारियों के पदोन्नति की तैयारी प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले मंत्रालय में अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नत किए जाएंगे। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग वरिष्ठता के हिसाब से सूची तैयार कर रहा है। प्रयास यही है कि जून में ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाए। डेढ़ साल में दो बार पदोन्नति करने की तैयारी है।

एक सप्ताह में अधिसूचित कर लागू होंगे नियम

पदोन्नति नियम एक सप्ताह में अधिसूचित कर लागू कर दिए जाएंगे। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि चूंकि नियम हमने तैयार किए हैं, इसलिए सबसे पहले इनका क्रियान्वयन भी हम ही कर रहे हैं। इससे सभी विभागों को प्रक्रिया भी समझ आ जाएगी। मंत्रालयीन सेवा संवर्ग में हर स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति होगी। लगभग सभी कर्मचारी पदोन्नत होंगे। इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति बनाई जाएगी।

वरिष्ठता के आधार पर सूची तैयार होगी

दस पद हैं तो कुल 24 लोगों की एक जनवरी 2025 की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर सूची तैयार होगी। सेवा अभिलेख के आधार पर नए नियम से पात्रता निर्धारित कर पदोन्नति दी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर कर्मचारी पदोन्नत पदों का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। पदोन्नति के लिए पदों की गणना संवर्ग के हिसाब से होगी।

पदोन्नति भी पहले आरक्षित पदों के लिए होगी

सबसे पहले अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 प्रतिशत पद अलग किए जाएंगे। पहले पदोन्नति भी आरक्षित पदों के लिए होगी। इसके बाद अनारक्षित पदों पर पदोन्नति की जाएगी। इसमें सभी कर्मचारी शामिल होंगे। प्रथम श्रेणी के पदों पर योग्यता सह वरिष्ठता और शेष पदों पर वरिष्ठता सह उपयुक्तता का फार्मूला रहेगा।

आरक्षित पदों की संख्या हो जाएगी कम

नए नियम में सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। सूत्रों के अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को प्रदेश में शासकीय सेवाओं में जो आरक्षण निर्धारित है, वह पदोन्नति में भी मिलेगा यानी 36 प्रतिशत। शेष पद अनारक्षित वर्ग के रहेंगे। इसमें आरक्षित वर्ग भी शामिल रहता है। आरक्षित वर्ग के पद भरने के बाद अनारक्षित वर्ग में सभी शामिल होंगे। आरक्षित वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी को अनारक्षित श्रेणी से पदोन्नति मिलने पर आगे संवर्ग की गणना में उन्हें आरक्षित कोटे का ही माना जाएगा और आगे चलकर उनकी संख्या कोटे में कम हो जाएगी।

पदोन्नति देने के लिए होगा प्रशिक्षण

‘पदोन्नति की प्रक्रिया के संबंध में सभी विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दरअसल, नए नियमों में कई प्रविधान किए गए हैं, जिसके बारे में सभी को बारी-बारी से बताया जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि जून में ही मंत्रालय संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी जाएगी। सितंबर-अक्टूबर में वर्ष 2026 के लिए फिर पदोन्नत करेंगे। इस प्रकार डेढ़ वर्ष में दो बार पदोन्नति हो जाएगी।’

– संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल

इसे भी पढ़ें… भोपाल में खुला अनोखा कचरा कैफे, प्लास्टिक कचरे के बदले देगा खाना, ग्रोसरी और कैश

Source link
#News #अब #सरकर #करमचरय #क #मलग #परमशन #एक #सपतह #म #लग #हग #नयम #जन #कय #ह #तयर

Post Comment