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Bollywood actor, Salman Khan, Kota, Rajasthan, Hindi news"> बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को इस मामले में मिली राहत, नहीं आना पड़ेगा कोटा   इंटरनेट डेस्क। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को पान मसाला कंपनी के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में राहत मिली है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कोटा उपभोक्ता आयोग में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाकर सलमान खान को राहत दी है।

कमीशन की ओर आए इस फैसले के बाद फिलहाल सलमान खान को हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच के लिए कोटा नहीं आना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है। आपको बता दें कि इसी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय भी 27 मई को संबंधित आदेश पर स्टे दे चुका है।

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय है। मसाला कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश सुवालका ने इस सबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोटा उपभोक्ता आयोग में सलमान की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर याचिकाकर्ता अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी।

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Bollywood actor, Salman Khan, Kota, Rajasthan, Hindi news">बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को इस मामले में मिली राहत, नहीं आना पड़ेगा कोटा

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को इस मामले में मिली राहत, नहीं आना पड़ेगा कोटा   इंटरनेट डेस्क। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान को पान मसाला कंपनी के कथित भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में राहत मिली है। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने कोटा उपभोक्ता आयोग में चल रही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाकर सलमान खान को राहत दी है।

कमीशन की ओर आए इस फैसले के बाद फिलहाल सलमान खान को हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच के लिए कोटा नहीं आना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है। आपको बता दें कि इसी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय भी 27 मई को संबंधित आदेश पर स्टे दे चुका है।

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय है। मसाला कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश सुवालका ने इस सबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोटा उपभोक्ता आयोग में सलमान की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर याचिकाकर्ता अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी।

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कमीशन की ओर आए इस फैसले के बाद फिलहाल सलमान खान को हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच के लिए कोटा नहीं आना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 22 जून को तय की गई है। आपको बता दें कि इसी मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय भी 27 मई को संबंधित आदेश पर स्टे दे चुका है।

हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय है। मसाला कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राकेश सुवालका ने इस सबंध में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोटा उपभोक्ता आयोग में सलमान की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा और जवाब पर किए गए हस्ताक्षरों को लेकर याचिकाकर्ता अधिवक्ता इंद्रमोहन सिंह हनी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी।

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