इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 60 से वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद सुनेहरा अंसारी की जीत को जिला कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। द्वितीय जिला न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने 17 जुलाई को चुनाव याचिका में सुनाए गए फैसले में सुनेहरा अंसारी के नामांकन पत्र तथा निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में माना कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में संपत्ति, देनदारियों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में अपूर्ण और गलत जानकारी दी गई थी। इससे मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम निर्वाचन नियम, 1994 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रत्याशी चुनाव लड़ने की पात्रता से संबंधित आवश्यक तथ्यों का सही खुलासा नहीं कर सकी। मामला वर्ष 2022 के नगर निगम चुनाव से जुड़ा है। 6 जुलाई 2022 को हुए मतदान के बाद 17 जुलाई 2022 को घोषित परिणाम में सुनेहरा अंसारी को वार्ड-60 से विजयी घोषित किया गया था। इसके खिलाफ इफ्तेखार अंसारी ने अपने एडवोकेट विजय शर्मा के माध्यम से चुनाव याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ-पत्र में संपत्तियों, कर बकाया और अन्य जानकारियों को छिपाया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विभिन्न दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण किया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत जानकारी में गंभीर त्रुटियां और अपूर्णताएं थीं, जिसके कारण उनका नामांकन वैध नहीं माना जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने दूसरे स्थान पर रहीं उम्मीदवार यासमीन अंसारी को विजयी घोषित करने की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि केवल विजेता का चुनाव निरस्त होने से स्वतः उपविजेता को निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि वार्ड- 60 से सुनेहरा अंसारी का निर्वाचन और नामांकन दोनों शून्य माने जाएंगे। साथ ही आदेश की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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