पति ने दहेज के लिए पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि परेशान होकर उसने शादी के कुछ माह बाद ही आत्महत्या कर ली। विशेष न्यायाधीश अनीता सिंह ने पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति विशाल नरवारे को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
HighLights
- परेशान होकर उसने शादी के कुछ माह बाद ही आत्महत्या कर ली
- पति विशाल नरवारे को दस साल कारावास की सजा सुनाई है
- विवाह के बाद से ही विशाल पत्नी के साथ मारपीट करता था
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : पति ने दहेज के लिए पत्नी को इतना प्रताड़ित किया कि परेशान होकर उसने शादी के कुछ माह बाद ही आत्महत्या कर ली। विशेष न्यायाधीश अनीता सिंह ने पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति विशाल नरवारे को दस साल कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने बताया कि रेनू और विशाल का विवाह 22 फरवरी 2023 को झांसी में हुआ था। विवाह के बाद से ही विशाल पत्नी के साथ मारपीट करता था और मायके से पैसा लाने के लिए प्रताड़ित करता था। रेनू की मां ने उसे एक लाख 70 हजार रुपये दिए भी थे।
मां के नाम से बैंक से तीन लाख रुपये कर्ज लिया था
इसके अलावा उसने मां के नाम से बैंक से तीन लाख रुपये कर्ज लिया था। यह राशि विशाल ने ले ली थी। 6 जुलाई 2024 को रेनू गंभीर रूप से जली हालत में अस्पताल पहुंची। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच के बाद पति को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में आरोपित बनाकर चालान पेश किया।
कोर्ट ने माना कि रेनू ने पति की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की
कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि रेनू ने पति की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या की। कोर्ट ने यह भी पाया कि दहेज की मांग और प्रताड़ना का उसकी मौत से निकट संबंध था। कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए उसे 10 साल कारावास की सजा सुनाई।
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