कोर्ट ने रिजर्व क्षेत्र में संक्रमण के संभावित स्रोत माने जा रहे कुत्तों को क्वारंटीन करने सहित उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा भी तलब किया है।
HighLights
- बाघों की संक्रमण से मौत पर कोर्ट गंभीर।
- संयुक्त एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए।
- आगामी 9 जुलाई तक मांगी स्टेट्स रिपोर्ट।
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों ने हाई कोर्ट को चिंतित कर दिया है। एक माह के भीतर आठ बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) से होने को गंभीर मानते हुए अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से प्रभावी रोकथाम एवं उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रिजर्व क्षेत्र में संक्रमण के संभावित स्रोत माने जा रहे कुत्तों को क्वारंटीन करने सहित उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा भी तलब किया है।
प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने मुंबई निवासी अधिवक्ता सुब्रत चक्रवर्ती की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बाघों की सुरक्षा से जुड़े वैधानिक और प्रशासनिक प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन होना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र व राज्य के संबंधित विभाग को निर्देशों के अनुपालन पर विस्तृत स्टेट्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश देते हुए अगली सुनवाई नौ जुलाई निर्धारित की है।
याचिका के अनुसार अप्रैल और मई 2026 के दौरान बाघिन टी-122 (सुनैना), बाघिन टी-141 (अमाही), उसके चार अर्धवयस्क शावकों और युवा नर बाघ टी-220 (महावीर) की मौत हुई। इसी अवधि में दो अन्य वयस्क नर बाघ भी मृत पाए गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन घटनाओं ने कान्हा में रोग निगरानी और जैव-सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।
याचिका में तर्क दिया गया कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, प्रोजेक्ट टाइगर और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के दिशा-निर्देश बाघों की वैज्ञानिक निगरानी, रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सुविधाओं और आवास प्रबंधन के स्पष्ट मानक तय करते हैं।
इसके बावजूद संक्रमण नियंत्रण और निगरानी उपायों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और प्रतीक रूसिया ने पैरवी की। अदालत ने संकेत दिया कि देश की अमूल्य वन्यजीव धरोहर की सुरक्षा में किसी भी स्तर की चूक स्वीकार्य नहीं होगी।
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