सरकार ने विद्यार्थियों में भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई के लिए नया नियम बनाते हुए 2 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। देवास के छात्र अंबर शर्मा ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि भेदभाव की शिकायतों को सिर्फ एससी-एसटी, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग (डिसेबल) तक सीमित किया गया है। इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है।
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