हाई कोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका में निगम का जवाब आ गया। निगम का कहना है कि एमओएस टैक्स की वसूली प्रविधानों के अंतर्गत ही की जा रही है। इसमें कुछ भ …और पढ़ें
HighLights
- टैक्स के विरोध में हाई कोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका में निगम का जवाब आ गया
- निगम का कहना है कि एमओएस टैक्स की वसूली प्रविधानों के अंतर्गत ही की जा रही है
- अब तक नगर निगम भवन पर तो टैक्स लेता था लेकिन एमओएस को टैक्स से छूट थी
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर नगर निगम द्वारा बिल्डिंग के आसपास खाली छोड़ी गई जमीन (एमओएस) पर लगाए गए टैक्स के विरोध में हाई कोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका में मंगलवार को निगम का जवाब आ गया। निगम का कहना है कि एमओएस टैक्स की वसूली प्रविधानों के अंतर्गत ही की जा रही है। इसमें कुछ भी अनियमित नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया और कहा कि वसूली के लिए सख्ती भी हो रही है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप यह बात प्रतिउत्तर में कह सकते हैं। निगम वसूली के लिए सख्ती करता है आप ग्रीष्मावकाश के दौरान भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मामले में अब ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई होगी।
भवन निर्माण के नियमों में भी एमओएस छोड़ना अनिवार्य है
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका संजय गोयल ने एडवोकेट मीना चापेकर के माध्यम से प्रस्तुत की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मकान बनाते वक्त लोग भूखंड का कुछ भाग खाली छोड़ते हैं ताकि मकान में ताजी हवा, धूप आ सके। इसे एमओएस (मार्जिनल ओपन स्पेस) कहा जाता है। भवन निर्माण के नियमों में भी एमओएस छोड़ना अनिवार्य है।
इस वर्ष से निगम ने एमओएस को टैक्स के दायरे में ले लिया है
अब तक नगर निगम भवन पर तो टैक्स लेता था लेकिन एमओएस को टैक्स से छूट थी, लेकिन इस वर्ष से निगम ने एमओएस को टैक्स के दायरे में ले लिया है। इसका सीधा असर आम नागरिक की जेब पर पड़ रहा है। उन्हें 500 रुपये से लेकर चार हजार रुपये वार्षिक अतिरिक्त देना पड़ रहे हैं।
नगर निगम पिछले वर्ष ही कालोनी के रेट जोन में बदलाव कर नागरिकों की जेब को फटका लगा चुकी है। अब एक अतिरिक्त बोझ नागरिकों पर डाला जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी एमओएस टैक्स को वापस लिए जाने की पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था वे इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करेंगे।
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