सरकारी वकील ने निचली अदालत से मिली जमानत का विरोध किया और कहा कि लिपिकीय त्रुटि को आधार बनाकर जमानत देना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सु …और पढ़ें
HighLights
- सोनम रघुवंशी की जमानत पर फैसला सुरक्षित
- मेघालय हाईकोर्ट 18 मई को सुनाएगा निर्णय
- शिलांग निचली अदालत के फैसले को चुनौती
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी (ट्रांसपोर्टर) हत्याकांड की मुख्य आरोपित सोनम की जमानत पर मेघालय हाईकोर्ट में बहस हुई। सरकारी वकील ने निचली अदालत से मिली जमानत का विरोध किया और कहा कि लिपिकीय त्रुटि को आधार बनाकर जमानत देना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 18 मई को इस पर फैसला सुनाएगी।
निचली अदालत का फैसला
सहकारनगर (कैट रोड) निवासी राजा की उसकी पत्नी सोनम ने ही सोहरा क्षेत्र में हनीमून के दौरान आकाश, आनंद और विशाल से हत्या करवा दी थी। शिलांग की निचली अदालत ने सोनम की जमानत स्वीकृत कर दी, वह जमानत पर बाहर आ गई। कोर्ट ने पुलिस की विवेचना पर टिप्पणी की और सोनम को रिहा कर दिया। इसके बाद शिलांग पुलिस और जांच दल की देशभर में किरकिरी हुई।
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हाईकोर्ट में जमानत निरस्त करने की याचिका
मेघालय सरकार को आगे आना पड़ा और मेघालय हाईकोर्ट में जमानत निरस्त करने के लिए याचिका दायर की। सरकारी वकीलों ने कोर्ट को बताया कि निचली अदालत ने लिपिकीय त्रुटि को आधार बनाकर जमानत दी है।
सोनम ने प्रेमी राज कुशवाह के माध्यम से हत्या का षड़यंत्र रचा और तीनों आरोपितों से हत्या करवा कर शव खाई में फेंक दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 18 तारीख तय कर दी। गौरतलब है कि राज कुशवाह, आनंद, आकाश और विशाल की कोर्ट जमानत निरस्त कर चुकी है।
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