हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आधिकारिक आंसर-की में दिया गया उत्तर स्पष्ट रूप से गलत और अस्वीकार्य है, तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।
UPSC अभ्यर्थी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
– फोटो : अमर उजाला
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