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POCSO: राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी कोच कुलदीप वेदवान की नापाक हरकत, पॉक्सो मामले में पांच साल की सजा

POCSO: राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी कोच कुलदीप वेदवान की नापाक हरकत, पॉक्सो मामले में पांच साल की सजा

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: मयंक त्रिपाठी

Updated Thu, 21 May 2026 10:28 PM IST

राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी कोच कुलदीप वेदवान को नाबालिग खिलाड़ी के यौन उत्पीड़न मामले में सोनीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया।


कोच को मिली सजा
– फोटो : अमर उजाला/AI



विस्तार

राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी कोच कुलदीप वेदवान को नाबालिग खिलाड़ी के यौन उत्पीड़न मामले में सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने 15 मई को वेदवान को दोषी करार दिया था, जबकि बुधवार को सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत पांच साल और धारा 12 के तहत तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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