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इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त, 21 सैंपल जांच के लिए भेजे

इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त, 21 सैंपल जांच के लिए भेजे

इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पांच खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान गुजरात से लाया गया 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया।

Publish Date: Sat, 25 Jul 2026 09:50:31 PM (IST)Updated Date: Sat, 25 Jul 2026 09:50:31 PM (IST)

पांच खाद्य प्रतिष्ठानों की हुई जांच, एक्सपायर्ड प्रीमिक्स मौके पर कराया नष्ट

HighLights

  1. 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया
  2. पांच खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच हुई
  3. 21 खाद्य सैंपल जांच के लिए लिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने शनिवार को शहर के पांच खाद्य प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान लसूड़िया मोरी स्थित कृष इंटरप्राइजेज से गुजरात के सूरत से लाया गया वास्तु ब्रांड का 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया गया। जब्त घी की अनुमानित कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई गई है।

अधिकारियों ने अलग-अलग पैकिंग से घी के 10 नमूने जांच के लिए एकत्र किए हैं। गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर पूरी खेप को जांच रिपोर्ट आने तक जब्त कर लिया गया है।

एक्सपायर्ड प्रीमिक्स मौके पर कराया नष्ट

खाद्य सुरक्षा टीम ने येवले चाय के नवलखा स्थित आउटलेट का भी निरीक्षण किया। जांच के दौरान वहां एक्सपायरी डेट पार कर चुके विदाउट शुगर प्रीमिक्स का उपयोग किया जाना पाया गया। अधिकारियों ने पंचनामा बनाकर एक्सपायर्ड प्रीमिक्स को मौके पर ही नष्ट कराया। इसके अलावा जिंजर टी, प्रीमिक्स और आम पन्ना के तीन नमूने भी जांच के लिए लिए गए।

अन्य प्रतिष्ठानों से भी लिए गए सैंपल

जावरा कंपाउंड स्थित एफए गिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से मफिन, चोको चिप्स और वेनिला प्रीमिक्स के तीन नमूने एकत्र किए गए। वहीं साईं कृपा दूध डेयरी से दूध, पनीर और घी के तीन नमूने तथा आशिक डेयरी फार्म से दूध और दही के दो नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। कुल मिलाकर अभियान के दौरान 21 खाद्य सैंपल लिए गए, जिनकी प्रयोगशाला में जांच कराई जाएगी।

रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले खाद्य पदार्थों और हाई-रिस्क खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी की जा रही है।

जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को खाद्य पदार्थों का सही तापमान पर भंडारण करने, एक्सपायर्ड उत्पादों का उपयोग या बिक्री नहीं करने, साफ-सफाई बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए।

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