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इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने विज्ञापन एजेंसियों को भेजे डिमांड लेटर को लेकर बदला फैसला

इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने विज्ञापन एजेंसियों को भेजे डिमांड लेटर को लेकर बदला फैसला

इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने विज्ञापन एजेंसियों को भेजे गए डिमांड लेटर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने कानूनी राय के बाद पुराने डिमांड लेटर रद करन…और पढ़ें

Publish Date: Mon, 06 Jul 2026 01:31:27 PM (IST)Updated Date: Mon, 06 Jul 2026 01:35:44 PM (IST)

इंदौर नगर निगम की फाइल फोटो।

HighLights

  1. इंदौर नगर निगम को एजेंसियों से 44 करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया वसूली करनी थी
  2. मार्च 2016 के सरकारी आदेश और आउटडोर मीडिया नियम-2017 का दिया हवाला
  3. जिसके अनुसार अब एजेंसियों से 4 प्रतिशत शुल्क नहीं लिया जा सकता है

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने विज्ञापन एजेंसियों को भेजे गए डिमांड लेटकर को लेकर अपना फैसला बदल लिया है। इंदौर नगर निगम इन एजेंसियों को कई साल से नोटिस देकर और डिमांड लेटर के जरिए शुल्क देने का कहता रहा है। इन सभी डिमांड लेटर को कैंसिल किया जा सकता है।

दरअसल इसको लेकर स्मार्ट सिटी कंपनी ने कानूनी राय ली है, इसके बाद यह फैसला लिया गया है। इस इसको लेकर एमआईसी की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इंदौर नगर निगम को अभी तक विज्ञापन एजेंसियों से 44 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी लेना बाकी है। सबसे खास बात यह है कि एमआईसी की बैठक में डिमांड लेटर रद करने पर प्रस्ताव बन गया तो इस बकाया रुपये की मांग भी खत्म हो जाएगी।

शुरुआत में सभी विज्ञापन एजेंसियों पर इंदौर नगर निगम का टैक्स व अन्य शुल्क देने जैसी शर्त रखी गई थी। इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा यह बताया गया कि मार्च 2016 के सरकार के आदेश के अनुसार व आउटडोर मीडिया नियम-2017 में विज्ञापन एजेंसियों से 4 प्रतिशत शुल्क अब नहीं लिया जा सकता है।

इंदौर में कई जगह विज्ञापन एजेंसियों को दी गईं

इंदौर शहर में यूनिपोल, सार्वजनिक शौचालयों सहित कई स्थानों पर विज्ञापन एजेंसियों को जगह दी गई थी। इसमें 4 प्रतिशत शुल्क की शर्त भी रखी गई थी। इस मामले में स्मार्ट सिटी के सीईओ को भी 2025 में लेटर भेजकर शुल्क जमा करने को कहा गया था। लेटर भेजने के बाद भी कोई भुगतान नहीं किया गया।

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