भोपाल कार्यालय के प्रभारी कार्यपालन यंत्री मार्तंड सिरोलिया को 23 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया। …और पढ़ें

HighLights
- सिरोलिया ने कार्यालय के दस्तावेज का गलत उपयोग कर अवंतिका गैस को डिपो के लिए जमीन दिलाने में मदद की
- पीथमपुर निवेश क्षेत्र में औद्योगिक, आवासीय भूखंडों की अनुमति के अधिकार सिर्फ एमपी-आईडीसी के पास
- कार्यकारी संचालक की कार्रवाई : हिमांशु प्रजापति ने जांच के बाद इंजीनियर को सस्पेंड करने का प्रस्ताव भेजा
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मप्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अनापत्ति जारी करने के आरोप में प्रभारी कार्यपालन यंत्री मार्तंड सिरोलिया को निलंबित कर दिया गया है। सिरोलिया ने कार्यालय के दस्तावेज, लेटरहेड आदि का गलत उपयोग किया। वरिष्ठ अधिकारी के पदनाम से जाली हस्ताक्षर भी किए गए।
पीथमपुर निवेश क्षेत्र योजना एमपीआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है। इस परियोजना में औद्योगिक, आवासीय एवं व्यवसायिक भूखंड़ों का समावेश है। 12 हजार 500 हेक्टेयर में विकसित की जा रही है। परियोजना में शामिल समस्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनुमति जारी करने के संपूर्ण अधिकार एमपीआईडीसी को प्राप्त है।
फर्जी अनापत्ति प्रामाण-पत्र जारी किया गया
एमपीआईडीसी द्वारा विकास कार्य एवं भूमि अधिग्रहण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। सिरोलिया वर्तमान में एमपीआईडीसी के भोपाल कार्यालय में प्रभारी कार्यपालन यंत्री के रूप में कार्यरत हैं। इनके द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र में निजी लोगों से सांठ-गांठ कर एक जमीन मालिक के पक्ष में फर्जी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया था।
इस आधार पर उस जमीन मालिक ने कलेक्टर कार्यालय से जमीन पर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण की अनुमति प्राप्त कर ली, जबकि जमीन मालिक यह जमीन अवंतिका गैस लिमिटेड को गैस भंडारण के लिए डिपो बनाने के लिए देना चाहता था। सिरोलिया द्वारा कार्यालय के दस्तावेज, लेटरहेड आदि का गलत इस्तेमाल किया गया। वरिष्ठ अधिकारी के पदनाम से जाली हस्ताक्षर भी किए गए।
तथ्य संज्ञान में आते ही एमपीआईडीसी, कार्यकारी संचालक हिमांशु प्रजापति ने आंतरिक जांच कर सिरोलिया को निलंबित करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा। फर्जी दस्तावेज तैयार करने एवं अवैध पारितोषिक प्राप्त करने के आरोप में 23 अप्रैल को सिरोलिया को निलंबित कर दिया गया। प्रकरण में जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है।
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