केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस को निर्देश दिया कि प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई लड़की को कोर्ट के आदेश के बिना मध्य प्रदेश पुलिस या किसी और को न सौंपा जाए।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर सवाल उठाया
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, यह निर्देश जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने तब जारी किया, जब कोर्ट को बताया गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने केरल के राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया है कि वे लड़की को तुरंत मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दें। हाई कोर्ट ने कहा कि आयोग न तो कोई कोर्ट है, न ही कोई ट्रिब्यूनल या फैसला करने वाली संस्था और पहली नजर में उसके पास केवल सिफारिश करने की पावर हैं।
Source link
#कभ #क #वयरल #गरल #क #मधय #परदश #पलस #क #न #सप #जए #करल #हईकरट #क #रजय #सरकर #क #नरदश



Post Comment