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त्विषा शर्मा मर्डर केस: आरोपी समर्थ लैपटॉप का पासवर्ड देने को तैयार, वॉइस सैंपल पर भी जताई सहमति; कोर्ट 7 जुलाई को सुनाएगा आदेश

त्विषा शर्मा मर्डर केस: आरोपी समर्थ लैपटॉप का पासवर्ड देने को तैयार, वॉइस सैंपल पर भी जताई सहमति; कोर्ट 7 जुलाई को सुनाएगा आदेश

सुनवाई सीबीआई के उस आवेदन पर हुई, जिसमें आरोपित पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके अधिवक्ता बेटे समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने तथा समर्थ सिंह के लैपट…और पढ़ें

Publish Date: Fri, 03 Jul 2026 06:22:46 PM (IST)Updated Date: Fri, 03 Jul 2026 06:22:46 PM (IST)

त्विषा शर्मा मौत मामला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सीबीडीआई को मिलीं हैं महत्वपूर्ण ऑडियो क्लिप्स
  2. वॉयस सैंपल से होगी फॉरेंसिक जांच, फैसला सुरक्षित
  3. जिला कोर्ट में सीबीआई की याचिका पर तीखी बहस

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व मॉडल व अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में शुक्रवार को भोपाल जिला कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई सीबीआई के उस आवेदन पर हुई, जिसमें आरोपित पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके अधिवक्ता बेटे समर्थ सिंह का वॉइस सैंपल लेने तथा समर्थ सिंह के लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की अनुमति मांगी गई थी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अंकुर पांडे ने बताया कि दोनों मुद्दों पर विस्तृत बहस के बाद आरोपित पक्ष ने सहमति जता दी। हालांकि वॉइस सैंपल को लेकर यह आग्रह किया गया कि उसकी एक प्रति सुरक्षित रूप से न्यायालय के रिकॉर्ड में भी रखी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत का आदेश सात जुलाई को होगा।

डिजिटल साक्ष्यों और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच के लिए मांग

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को जानकारी दी थी कि समर्थ सिंह का लैपटॉप अब तक नहीं खुल पाया है। लैपटॉप लॉक होने के कारण उसमें मौजूद डिजिटल साक्ष्यों की जांच पूरी नहीं हो सकी है। जांच के दौरान एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली हैं, जिनकी फोरेंसिक जांच के लिए गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के वॉइस सैंपल आवश्यक हैं। इसी आधार पर सीबीआई ने अदालत से दोनों आरोपितों के वॉइस सैंपल लेने और समर्थ सिंह से लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की अनुमति मांगी थी।

दोनों पक्षों की बहस के बाद शर्तों के साथ आरोपित पक्ष ने दी सहमति

शुक्रवार को इन्हीं दोनों मुद्दों पर विस्तार से बहस हुई। बहस के बाद बचाव पक्ष ने लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त कर दी। वहीं वॉइस सैंपल देने पर भी सहमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि वॉइस सैंपल की एक प्रति न्यायालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए। इस पर सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की तरफ से कहा गया कि मामले की सुनवाई और उससे जुड़ी सूचनाओं के मीडिया में प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की गई।

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कटारा हिल्स में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी मौत

गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा निवासी त्विषा शर्मा की शादी भोपाल निवासी अधिवक्ता समर्थ सिंह से हुई थी। 12 मई को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआती पुलिस जांच पर सवाल उठने के बाद स्वजन ने भोपाल से दिल्ली तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के दौरान सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपित अभी 14 तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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