इसी श्रेणी में एक अन्य फॉर्म को भी तकनीकी कमियां बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद इस श्रेणी में प्रियव्रत खिलचीपुर और विक्रम पंवार निर्विरोध …और पढ़ें
HighLights
- डेली कॉलेज के चुनाव एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गए
- 29 मई को ग्रीष्मकालीन एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई
- हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव हो चुके हैं, ऐसे में वह चुनाव नहीं रोक रहे
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। डेली कॉलेज के चुनाव एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। इसे लेकर 29 मई को ग्रीष्मकालीन एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव 21 मई को हो चुके हैं, ऐसे में वह चुनाव नहीं रोक रहे, लेकिन नया बोर्ड फिलहाल कोई नीतिगत फैसला नहीं लेगा। वह सिर्फ रूटीन काम करता रहेगा।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति जय कुमार पिल्लैई की बैंच में मामले की सुनवाई हुई। नरेंद्रसिंह बिडवाल की ओर से प्रस्तुत की गई है। वे फाउंडर, ओल्ड डोनर श्रेणी में प्रत्याशी थे, लेकिन तकनीकी कमियां बताते हुए उनका नामांकन फार्म निरस्त कर दिया गया था।
कोर्ट ने 3 मई के इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसी श्रेणी में एक अन्य फॉर्म को भी तकनीकी कमियां बताते हुए निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद इस श्रेणी में प्रियव्रत खिलचीपुर और विक्रम पंवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे।
गाइडलाइन बाद में आई
याचिका में कहा कि चुनावी प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरु हो गई थी। नामांकन पत्र लेने के बाद नामांकन व चुनाव की पूरी प्रक्रिया की गाइडलाइन जारी की गई। हाई कोर्ट ने भी इस बात को मान्य किया। याचिका में कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद किसी भी दिशा-निर्देश को तैयार करने या संविधान में संशोधन लागू करने की अनुमति देने की शक्तियों पर भी प्रश्न उठाया है।
याचिकाकर्ता ने फर्म एंड सोसायटी रजिस्ट्रार में शिकायत की थी
कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने इस संबंध में फर्म एंड सोसायटी रजिस्ट्रार में शिकायत की थी। ऐसे में वह इसकी विस्तृत जांच करें और आरोपों की लेकर सभी पक्ष सुने जाएं। साथ ही साक्ष्य व दस्तावेज के साथ 15 दिन में रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करें। साथ ही एसपी सायबर सेल भी 15 दिन में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें।
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