बिना वैध अनुमति के संचालित आइसक्रीम और कुल्फी निर्माण इकाई पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। …और पढ़ें
HighLights
- नगर निगम ने भदभदा क्षेत्र में अवैध आइसक्रीम फैक्ट्री पर कार्रवाई की
- निरीक्षण में गंदगी और साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन मिला
- 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर यूनिट को सील किया गया
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा चौराहे के पास एक शेडनुमा भवन में बिना वैध अनुमति के संचालित आइसक्रीम और कुल्फी निर्माण इकाई पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। निगम ने फैक्ट्री संचालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार भदभदा चौराहे के पास मस्जिद और मदरसे के बीच स्थित एक शेडनुमा भवन में अवैध रूप से आइसक्रीम और कुल्फी बनाने का काम किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से शिकायत कर आरोप लगाया था कि इकाई बिना वैध अनुमति के संचालित हो रही है और यहां उपयोग की जा रही बर्फ की गुणवत्ता भी संदिग्ध है।
मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया
शिकायत मिलने पर नगर निगम के जोन-21 के अमले ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान फैक्ट्री में गंदगी के बीच आइसक्रीम तैयार की जाती मिली। उत्पादन में उपयोग किए जा रहे बर्तनों की स्थिति भी खराब पाई गई और साफ-सफाई संबंधी नियमों का गंभीर उल्लंघन सामने आया।
10 हजार रुपये का जुर्माना
अधिकारियों के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में तैयार खाद्य सामग्री लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती थी। इसे देखते हुए जोन-21 के अधिकारियों ने संचालक शकील खान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और यूनिट को सील कर दिया।
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