कुटुंब न्यायालय ने मंदसौर के संयुक्त कलेक्टर राहुल चौहान के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किया है। मामला राहुल चौहान और उनकी पत्नी निर्मला के बीच तलाक और भ…और पढ़ें
HighLights
- भरण-पोषण नहीं देने पर कुटुंब न्यायालय ने सुनाया फैसला
- कुटुंब न्यायालय ने मंदसौर के संयुक्त कलेक्टर राहुल चौहान के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किया है
- मामला राहुल चौहान और उनकी पत्नी निर्मला के बीच तलाक और भरण-पोषण का है
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कुटुंब न्यायालय ने मंदसौर के संयुक्त कलेक्टर राहुल चौहान के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किया है। मामला राहुल चौहान और उनकी पत्नी निर्मला चौहान के बीच तलाक और भरण पोषण का है।
कोर्ट ने वसूली वारंट जारी करते हुए कहा कि प्रशासनिक पद पर कार्यरत व्यक्ति से कोर्ट के आदेश का पालन करने की अपेक्षा ज्यादा होती है। भरण – पोषण की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो राहुल चौहान के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा सकता है।
आदेश के बावजूद उन्होंने नियमित भुगतान नहीं किया
कोर्ट ने निर्मला चौहान की ओर से प्रस्तुत याचिका में राहुल चौहान को आदेश दिया था कि वे पत्नी निर्मला चौहान को प्रतिमाह 20 हजार रुपये भरण – पोषण का भुगतान करें। इस आदेश के बावजूद उन्होंने नियमित भुगतान नहीं किया। उन पर भरण – पोषण के साढ़े पांच लाख रुपये से ज्यादा बकाया हो गए हैं। पिछली सुनवाई पर उन्होंने सिर्फ 40 हजार रुपये कोर्ट में जमा कराए थे। राहुल चौहान फिलहाल मंदसौर जिले में पदस्थ हैं।
जिला कोषालय में समस्या निवारण शिविर आज से
इंदौर। शासकीय कार्यालयों में अकाउंट संबंधी पोर्टल में आने वाली तकनीकी और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए जिला कोषालय में विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। अकाउंट संबंधी पोर्टल आइएफएमआइएस में आ रही तकनीकी समस्याओं का समाधान इस शिविर में किया जाएगा।
यह शिविर 16 एवं 17 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कलेक्टोरेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक जी-2 में आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी मोनिका कटारे ने कहा कि शिविर में पूर्व से लंबित तकनीकी समस्याओं के निराकरण (एसडी ) का त्वरित निराकरण करने तथा इससे संबंधी निराकृत एसडी, प्रचलित एसडी और लंबित प्रकरण तथा पूर्ण अभिलेख विवरण सहित सहित उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं ।
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