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सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को जेल से लिखा लेटर, कहा- तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा रहूंगा
						
						 
							
							
							
							
												
												
						इंटरनेट डेस्क। बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। अब 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडिस के अप्रूवर बनने के आवेदन के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की ओर से उन्हें जेल से लेटर लिखे जाने की खबर आई है।
							

खबरों के अनुसार, जैकलीन फर्नांडिस को ये लेटर 21 अप्रैल को लिखा गया है। इस लेटर में सुकेश ने जैकलीन को बेबी बोम्मा और माय जैकी कहा। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने इसमें लिखा कि प्यार और जंग में सब जायज है और वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।

सुकेश इसके साथ ही लिखा कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा रहूंगा। आपको बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस की गिनती भी बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्रियों होती है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने शानदार अभिनय के दम पर अपनी विशेष पहचान बनाई है।

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											Sukesh Chandrashekhar,Jacqueline Fernandez,jail, Hindi news

सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस को जेल से लिखा लेटर, कहा- तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा रहूंगा

इंटरनेट डेस्क। बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। अब 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडिस के अप्रूवर बनने के आवेदन के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की ओर से उन्हें जेल से लेटर लिखे जाने की खबर आई है।

खबरों के अनुसार, जैकलीन फर्नांडिस को ये लेटर 21 अप्रैल को लिखा गया है। इस लेटर में सुकेश ने जैकलीन को बेबी बोम्मा और माय जैकी कहा। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने इसमें लिखा कि प्यार और जंग में सब जायज है और वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।

सुकेश इसके साथ ही लिखा कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा रहूंगा। आपको बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस की गिनती भी बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्रियों होती है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने शानदार अभिनय के दम पर अपनी विशेष पहचान बनाई है।

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इंटरनेट डेस्क। बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। अब 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडिस के अप्रूवर बनने के आवेदन के बीच आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की ओर से उन्हें जेल से लेटर लिखे जाने की खबर आई है।

खबरों के अनुसार, जैकलीन फर्नांडिस को ये लेटर 21 अप्रैल को लिखा गया है। इस लेटर में सुकेश ने जैकलीन को बेबी बोम्मा और माय जैकी कहा। आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने इसमें लिखा कि प्यार और जंग में सब जायज है और वह हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।

सुकेश इसके साथ ही लिखा कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हमेशा रहूंगा। आपको बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस की गिनती भी बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्रियों होती है। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने शानदार अभिनय के दम पर अपनी विशेष पहचान बनाई है।

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Madrid Open 2026: Swiatek enters third round with 61-minute win <div id="content-body-70898014" itemprop="articleBody"><p>Iga Swiatek made quick work of her opening test in Madrid, breezing past Daria Snigur 6-1, 6-2 at the Caja Magica on Thursday.</p><p>The Polish fourth seed needed just 61 minutes to move past Snigur, who was coming off the first tour-level main draw victory of her career on clay over Daria Kasatkina.</p><p>The Ukrainian qualifier saved four match points against Kasatkina on Wednesday, and secured the win by clinching the longest first-to-seven tiebreak at tour-level in eight years with a 15-13 scoreline.</p><p>Snigur had little fight left in her for her clash with Swiatek, who barring a brief blip early in the second set was in fierce form as she continues her quest for a first clay-court title since she claimed a fourth Roland Garros crown nearly two years ago.</p><p>“I’m very happy. Madrid is a special place to play, because of how special the tournament is, but also because of the conditions, so I’m happy that I adjusted well to them and was solid and just playing my game,” said Swiatek, who is contesting her second tournament under the guidance of her new coach Francis Roig.</p><div class=" article-picture center"><img src="https://ss-i.thgim.com/public/incoming/f1ez1a/article70898110.ece/alternates/FREE_1200/Spain_Tennis_Madrid_Open_62_33.jpg" data-original="https://ss-i.thgim.com/public/incoming/f1ez1a/article70898110.ece/alternates/FREE_1200/Spain_Tennis_Madrid_Open_62_33.jpg" alt="Swiss 11th seed Belinda Bencic eased past Petra Marcinko 6-4, 6-2 and will next take on Russian 18th seed Diana Shnaider in round three." title="Swiss 11th seed Belinda Bencic eased past Petra Marcinko 6-4, 6-2 and will next take on Russian 18th seed Diana Shnaider in round three." class=" lazy" width="100%" height="100%"/><div class="pic-caption"><figcaption class="figure-caption align-text-bottom"><p> Swiss 11th seed Belinda Bencic eased past Petra Marcinko 6-4, 6-2 and will next take on Russian 18th seed Diana Shnaider in round three. | Photo Credit: AP </p><img class="caption-image" src="https://assetsss.thehindu.com/theme/images/SSRX/lightbox-info.svg" alt="lightbox-info"/></figcaption></div><p class="caption"> Swiss 11th seed Belinda Bencic eased past Petra Marcinko 6-4, 6-2 and will next take on Russian 18th seed Diana Shnaider in round three. | Photo Credit: AP </p></div><p>Swiatek, a champion in Madrid in 2024, swatted away three break points to open up a 5-0 lead inside 23 minutes and closed out the set eight minutes later after Snigur finally got on the board.</p><p>Snigur enjoyed a much stronger start to the second set, finding the rhythm on her backhand to put pressure on Swiatek, who got broken for the first time in the contest to fall behind 0-2.</p><p>The Ukrainian’s advantage was short-lived though as Swiatek struck right back and swept the next six games to book a third-round meeting with Ann Li or Alycia Parks.</p><p>Meanwhile, Hungarian world number 63 Anna Bondar upset seventh-seeded Elina Svitolina 6-3, 6-4 to claim the first top-10 victory of her career.</p><p>Swiss 11th seed Belinda Bencic eased past Petra Marcinko 6-4, 6-2 and will next take on Russian 18th seed Diana Shnaider in round three.</p><p class="publish-time" id="end-of-article">Published on Apr 23, 2026</p></div> #Madrid #Open #Swiatek #enters #61minute #win

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NFL Draft 2026: Expected pick times for every team’s first round selection <div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">The 2026 NFL Draft is right around the corner.</p></div><div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">And starting this year, you can expect the first round to move a little faster.</p></div><div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">Previously, the NFL announced that each team now has just eight minutes to make a selection in the first round, reducing the time allowed for each team by two minutes. This is the first time the league has adjusted the time allowed in the first round since 2008, when the NFL cut the time allotment down to 10 minutes from 15 minutes.</p></div><div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">The timing for rounds 2-7 of the 2026 NFL Draft remains unchanged from last year. Teams will have seven minutes to make selections in the second round, five minutes to make their picks in rounds 3-6, and then four minutes in the seventh, and final, round.</p></div><div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">Adjusting the time allowed for each pick should considerably shorten the first round, which had been ending around 11:45 p.m. Eastern in each of the last few seasons.</p></div><div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">That is a welcome change for those of us on the East Coast.</p></div><div><p class="duet--article--dangerously-set-cms-markup duet--article--standard-paragraph _1nfb3k4i _16w9vov1 _16w9vov0 ls9zuh1">With the caveat that the exact times depend on how long each team makes to announce their selections, these are the approximate times you can expect the teams currently holding a pick in the first round to make their decisions:</p></div> #NFL #Draft #Expected #pick #times #teams #selection

TCS केस में बड़ा झटका, आरोपी कर्मचारी को अंतरिम राहत से इनकार, कोर्ट ने बताए गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड
	
		
	स्थानीय अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कर्मचारी दानिश शेख को एक संबंधित मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 'गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड' मौजूद हैं। इसके चलते उसे राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में दर्ज नौ प्राथमिकियों में से एक में 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर पेशेवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 

	
		ALSO READ: 'आतंकवादी' वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब, कांग्रेस ने क्या कहा


	 

	अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संकेत मिलता है कि शेख ने शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किए। उसने मुंबई नाका थाने में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। 

	 

	बचाव पक्ष ने मुख्य याचिका पर निर्णय होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस विशेष मामले में, शेख पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के निए जानबूझकर किए गए कृत्य) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

	
		ALSO READ: ईरान ने होर्मुज में भारत जा रहे 2 जहाजों को क्यों रोका, IRGC का आया बयान, क्या फिर बढ़ने वाला है तनाव


	टीसीएस की स्थानीय इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज कुल नौ मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। टीसीएस की नासिक इकाई में कार्यरत एक महिला एचआर मैनेजर सहित आठ कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। Edited by: Sudhir Sharma

स्थानीय अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कर्मचारी दानिश शेख को एक संबंधित मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 'गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड' मौजूद हैं। इसके चलते उसे राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में दर्ज नौ प्राथमिकियों में से एक में 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर पेशेवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संकेत मिलता है कि शेख ने शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किए। उसने मुंबई नाका थाने में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। 

 

बचाव पक्ष ने मुख्य याचिका पर निर्णय होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस विशेष मामले में, शेख पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के निए जानबूझकर किए गए कृत्य) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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टीसीएस की स्थानीय इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज कुल नौ मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। टीसीएस की नासिक इकाई में कार्यरत एक महिला एचआर मैनेजर सहित आठ कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। Edited by: Sudhir Sharma

">TCS केस में बड़ा झटका, आरोपी कर्मचारी को अंतरिम राहत से इनकार, कोर्ट ने बताए गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड
	
		
	स्थानीय अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कर्मचारी दानिश शेख को एक संबंधित मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 'गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड' मौजूद हैं। इसके चलते उसे राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में दर्ज नौ प्राथमिकियों में से एक में 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर पेशेवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 

	
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	अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संकेत मिलता है कि शेख ने शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किए। उसने मुंबई नाका थाने में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। 

	 

	बचाव पक्ष ने मुख्य याचिका पर निर्णय होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस विशेष मामले में, शेख पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के निए जानबूझकर किए गए कृत्य) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

	
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	टीसीएस की स्थानीय इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज कुल नौ मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। टीसीएस की नासिक इकाई में कार्यरत एक महिला एचआर मैनेजर सहित आठ कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। Edited by: Sudhir Sharma

'आतंकवादी' वाले बयान पर मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव आयोग का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब, कांग्रेस ने क्या कहा

 

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संकेत मिलता है कि शेख ने शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किए। उसने मुंबई नाका थाने में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। 

 

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टीसीएस की स्थानीय इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज कुल नौ मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। टीसीएस की नासिक इकाई में कार्यरत एक महिला एचआर मैनेजर सहित आठ कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। Edited by: Sudhir Sharma

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TCS केस में बड़ा झटका, आरोपी कर्मचारी को अंतरिम राहत से इनकार, कोर्ट ने बताए गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड
	
		
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	बचाव पक्ष ने मुख्य याचिका पर निर्णय होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस विशेष मामले में, शेख पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के निए जानबूझकर किए गए कृत्य) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

	
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	टीसीएस की स्थानीय इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज कुल नौ मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। टीसीएस की नासिक इकाई में कार्यरत एक महिला एचआर मैनेजर सहित आठ कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। Edited by: Sudhir Sharma

स्थानीय अदालत ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के कर्मचारी दानिश शेख को एक संबंधित मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। यह मामला कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 'गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड' मौजूद हैं। इसके चलते उसे राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले में दर्ज नौ प्राथमिकियों में से एक में 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर पेशेवर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संकेत मिलता है कि शेख ने शिकायतकर्ता की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य किए। उसने मुंबई नाका थाने में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत मांगी है। 

 

बचाव पक्ष ने मुख्य याचिका पर निर्णय होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मांगी थी। हालांकि अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अभियोजन पक्ष को 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस विशेष मामले में, शेख पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के निए जानबूझकर किए गए कृत्य) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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टीसीएस की स्थानीय इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित शोषण, जबरन धर्मांतरण के प्रयास, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के संबंध में दर्ज कुल नौ मामलों की जांच एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है। टीसीएस की नासिक इकाई में कार्यरत एक महिला एचआर मैनेजर सहित आठ कर्मचारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिका दायर की है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। Edited by: Sudhir Sharma

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