पवन खेड़ा को झटका: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक, सीएम हिमंत की पत्नी पर लगाए थे आरोप

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने खेड़ा और अन्य को नोटिस जारी कर तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली असम सरकार की याचिका पर उनका जवाब मांगा है
असम सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि असम में दर्ज एक मामले में जमानत के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय में खेड़ा का आवेदन करना प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग है और यह अपनी सुविधा के हिसाब से अनुकूल मंच चुनने का मामला प्रतीत होता है।
याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अमल पर रोक रहेगी। पीठ ने मामले में सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ एक सप्ताह की अग्रिम जमानत दे दी थी। उन्हें संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था।
क्या है मामला
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशी संपत्ति है, जिसे राज्य में नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में घोषित नहीं किया गया है।
शर्मा दंपति ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा एवं मनगढंत बताया था। रिंकी भुइयां शर्मा ने इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ गुवाहाटी अपराध शाखा थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 175 (चुनाव के संबंध में झूठा बयान), 35 (निजी सुरक्षा के अधिकार) और 318 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta



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