दूषित पानी से भागीरथपुरा में हुई 36 मौत को लेकर हाई कोर्ट में चल रही छह जनहित याचिकाओं में मंगलवार को सुनवाई हुई। इन्हीं में से एक याचिका में निगम एमआ …और पढ़ें
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दूषित पानी से भागीरथपुरा में हुई 36 मौत को लेकर हाई कोर्ट में चल रही छह जनहित याचिकाओं में मंगलवार को सुनवाई हुई। इन्हीं में से एक याचिका में निगम एमआइसी सदस्य अभिषेक शर्मा बबलू, पार्षद कमल वाघेला और तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया पक्षकार हैं।
इन तीनों ने याचिका में से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन कोर्ट में दिए हैं। मंगलवार को इन्हीं आवेदनों पर सुनवाई होना थी, लेकिन नहीं हो सकी। अब कोर्ट गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करेगी।
नाम हटाने के लिए पक्षकारों की दलील
भागीरथपुरा में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दूषित पानी से मौत का सिलसिला शुरू हुआ था। मामले को लेकर जो याचिकाएं दायर हुईं, उनमें दोनों नेताओं सहित अपर आयुक्त रहे आईएएस सिसोनिया को भी पक्षकार बनाया गया है। सिसोनिया, शर्मा और वाघेला ने आवेदन देकर कहा है कि मामले में उनकी सीधे तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका नाम याचिका में से हटाया जाए। इस मामले में बीते सप्ताह भी सुनवाई टल गई थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता की आपत्ति और अगली तारीख
मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई होना थी लेकिन कोर्ट का समय पूरा होने से टल गई। हालांकि नेता और सिसोनिया की ओर से वकील उपस्थित हुए। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागडिया ने आपत्ति ली और कहा कि अभी जांच चल रही है। ऐसे में तीनों के नाम हटाना सही नहीं। कोर्ट अब इस मामले में 14 मई गुरुवार को सुनवाई करेगी।
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