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ट्विशा डेथ केस में आया नया मोड़, दोस्तों का दावा-ससुराल वालों ने छिपाया था उसका मोबाइल फोन

ट्विशा डेथ केस में आया नया मोड़, दोस्तों का दावा-ससुराल वालों ने छिपाया था उसका मोबाइल फोन

Twisha Sarma Death Case: ट्विशा शर्मा की करीबी दोस्त प्राची ने उनके पति समर्थ सिंह और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। …और पढ़ें

Publish Date: Thu, 21 May 2026 08:21:03 PM (IST)Updated Date: Thu, 21 May 2026 08:21:03 PM (IST)

HighLights

  1. दोस्तों ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप
  2. ट्विशा दो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी
  3. दबाव बढ़ने के बाद परिवार को फोन सौंपा गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ट्विशा शर्मा की करीबी दोस्त प्राची ने उनके पति समर्थ सिंह और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्राची का कहना है कि ट्विशा दो मोबाइल फोन इस्तेमाल करती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद ससुराल वालों ने उसका पर्सनल फोन परिवार को नहीं सौंपा।

प्राची के मुताबिक, ट्विशा एक फोन प्रोफेशनल कामों के लिए और दूसरा निजी इस्तेमाल के लिए रखती थी। प्राची ने दावा किया कि मौत वाले दिन काम से जुड़ा फोन ससुराल पक्ष के पास था, जबकि निजी फोन तीन-चार दिन बाद परिवार को मिला।

NDTV के अनुसार, प्राची ने आरोप लगाया कि उस फोन में चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और कई अहम वीडियो मौजूद थे। पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद परिवार को फोन सौंपा गया।

दोस्तों ने लगाए मानसिक प्रताड़ना के आरोप

NDTV के अनुसार, ट्विशा के दोस्तों नवरतन, प्रेरणा और पुरुषोत्तम ने भी पति समर्थ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों का दावा है कि समर्थ अक्सर सार्वजनिक रूप से ट्विशा को अपमानित करते थे। नवरतन ने आरोप लगाया कि समर्थ और उनका परिवार दोस्तों व रिश्तेदारों के सामने ट्विशा की शिक्षा और समझ पर तंज कसते थे।

दोस्तों का यह भी कहना है कि गर्भपात के बाद पति-पत्नी के रिश्तों में तनाव काफी बढ़ गया था। प्राची ने दावा किया कि गर्भपात का फैसला दोनों की आपसी सहमति से नहीं लिया गया था।

परिवार ने उठाए जांच पर सवाल

ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कोर्ट में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल पुलिस को केस की जांच मजबूत करने के लिए करना चाहिए था, लेकिन कथित तौर पर सभी क्लिप अभी आरोपियों के पास हैं।

परिवार ने यह भी कहा है कि दहेज हत्या मामले में गिरिबाला सिंह को मिली अंतरिम जमानत को वे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

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