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हादसे में गई थी इंदौर से बड़वानी जा रहे पांच लोगों की जान, कोर्ट ने दिलाया 1.37 करोड़ रुपये का मुआवजा

हादसे में गई थी इंदौर से बड़वानी जा रहे पांच लोगों की जान, कोर्ट ने दिलाया 1.37 करोड़ रुपये का मुआवजा

कार को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। कार कई पलटियां खाते हुए अन्य वाहनों से जा टकराई। कार में सवार पांचों लोगों की मौत हो गई थी। …और पढ़ें

Publish Date: Wed, 27 May 2026 07:33:13 AM (IST)Updated Date: Wed, 27 May 2026 07:33:13 AM (IST)

HighLights

  1. कार में सवार होकर पांच लोग इंदौर से बड़वानी की ओर जा रहे थे
  2. कार को पीछे से आए एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी
  3. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई पलटियां खाते हुए अन्य वाहनों से जा टकराई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कार में सवार होकर पांच लोग इंदौर से बड़वानी की ओर जा रहे थे। अचानक उनकी कार को पीछे से आए एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार कई पलटियां खाते हुए अन्य वाहनों से जा टकराई। हादसे में कार में सवार पांचों लोगों की मौत हो गई थी।

हादसे में कार में सवार हरिदास बैरागी, दिनेशचंद्र चारण, संतोष चौहान, प्रकाश पारगी, प्रकाश सिसौदिया की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एफआइआर तो लिखी, लेकिन इस बात की जांच ही नहीं की कि दुर्घटना हुई कैसे थी। पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि कार ने दूसरे वाहनों को टक्कर मारी थी। इससे मामला उलट गया था, लेकिन जांच के बाद यह बात सामने आई कि कार सही दिशा में और नियंत्रित गति से चल रही थी।

जांच में पता चला कि कार तो सही दिशा में जा रही थी, ट्रक चालक की लापरवाही थी

मामले की जांच हुई और पुलिस अधिकारियों का प्रतिपरीक्षण हुआ तो यह बात सामने आई कि कार तो सही दिशा में नियंत्रित गति से जा रही थी। ट्रक चालक की लापरवाही से हादसा हुआ था। हादसे में मृत हुए लोगों के स्वजन ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के माध्यम से जिला न्यायालय में गुहार लगाई।

कोर्ट ने ट्रक चालक की लापरवाही मानी

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद हादसे में ट्रक चालक की लापरवाही मानते हुए आदेश दिया कि ट्रक का बीमा करने वाली कंपनी मृतकों के स्वजन को 1.37 करोड़ रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा करे। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि हादसा लगभग साढ़े सात वर्ष पहले 30 नवंबर 2018 को हुआ था। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति की राशि पर केस प्रस्तुत करने की दिनांक से छह प्रतिशत की दर से ब्याज देने का आदेश भी बीमा कंपनी को दिया है।

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