एनजीओ से जुड़ी महिला ने उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। जब यह वीडियो महिला ने अपनी बेटी को दिखाकर पूछा था। उसने बताया कि बुजुर्ग डेढ़ माह से उसके साथ …और पढ़ें
HighLights
- विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने बताया कि बालिका की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी।
- उसने बताया था कि उनकी बेटी से पिछले डेढ़ माह से 78 वर्षीय बुजुर्ग छेडख़ानी करता है।
- वह उसे गंदी नीयत से छुता है और उसको गेट के बाहर खड़े होकर गंदे इशारे करता था।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकत करने वाले 78 साल के बुजुर्ग को जिला कोर्ट ने पांच साल कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने बुजुर्ग पर 30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सेशन जज रमा जयंत मित्तल ने यह फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक वर्षा पाठक ने बताया कि बालिका की मां ने 30 अक्टूबर 2023 को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।
उसने बताया था कि उनकी बेटी से पिछले डेढ़ माह से 78 वर्षीय बुजुर्ग छेडख़ानी करता है। वह उसे गंदी नीयत से छुता है और उसको गेट के बाहर खड़े होकर गंदे इशारे करता था।
इस पर पुलिस ने बुजुर्ग के खिलाफ पाक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। कोर्ट में बालिका की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। नौ गवाहों के बयान भी कराए थे। इसके आधार पर कोर्ट ने बुजुर्ग को सजा सुनाई।
एनजीओ के कारण सामने आई बात
- बालिका की मां ने एफआईआर लिखवाने के समय बताया था कि 30 अक्टूबर 2023 को एनजीओ से जुड़ी एक महिला कार्यकर्ता उसके घर आई थी।
- उसने पूछा था कि क्या आपकी बेटी स्कूल जाती है और क्या उसके साथ वहां छेड़छाड़ होती है।
- आपकी बेटी ने आपको इस बारे में बताया है क्या।
- जिस पर महिला ने इंकार किया था तो एनजीओ से जुड़ी महिला ने उसे मोबाइल में एक वीडियो दिखाया।
- जब यह वीडियो महिला ने अपनी बेटी को दिखाकर पूछा था।
- उसने बताया कि बुजुर्ग डेढ़ माह से उसके साथ हरकत कर रहा है।
- इसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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