29 मई को हुए एसिड अटैक में चार वर्षीय बच्ची, उसका छह वर्षीय भाई और उनकी मां गंभीर रूप से झुलस गए थे। उपचार बड़वानी जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य …और पढ़ें
HighLights
- मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अंतरिम राहत देते हुए बच्ची को तत्काल एडमिट कर उपचार शुरू करने के आदेश दिए हैं
- उपचार का खर्च आयुष्मान भारत योजना और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा
- अस्पताल उपचार का पूरा रिकॉर्ड रखेगा और परिवार से किसी प्रकार का भुगतान नहीं मांगेगा
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बड़वानी जिले में एसिड अटैक की शिकार हुई चार वर्षीय बच्ची का उपचार निजी अस्पताल में होगा। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस संबंध में प्रस्तुत याचिका में अंतरिम राहत देते हुए बच्ची को तत्काल एडमिट कर उपचार शुरू करने के आदेश दिए हैं। उपचार का खर्च आयुष्मान भारत योजना और आवश्यकता पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा।
एसिड अटैक में चार वर्षीय बच्ची, उसका छह वर्षीय भाई और उनकी मां गंभीर रूप से झुलस गए थे
एडवोकेट शन्नो शगुफ्ता खान ने बताया कि 29 मई को हुए एसिड अटैक में चार वर्षीय बच्ची, उसका छह वर्षीय भाई और उनकी मां गंभीर रूप से झुलस गए थे। उपचार बड़वानी जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, लेकिन वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं होने के कारण हमने बेहतर इलाज की मांग करते हुए याचिका दायर की।
मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ितों को लंबे समय तक विशेष इलाज की आवश्यकता है
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ितों को लंबे समय तक विशेष इलाज की आवश्यकता है, जो इंदौर के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उपलब्ध है। इस पर एडवोकेट खान ने अस्पताल के बर्न वार्ड के फोटोग्राफ प्रस्तुत कर वहां की सफाई और रखरखाव की स्थिति पर सवाल उठाए।
दोनों मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं
उन्होंने कोर्ट को बताया कि डाक्टरों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलसे हैं। उनका उचित उपचार नहीं किया गया तो मेडिकल जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस पर कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को तत्काल किसी बड़े निजी अस्पताल में भर्ती करने के आदेश दिए।
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