हिंदू सगंठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा है जो हिंदू संगठन बजरंग दल का पदाधिकारी बनकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसा लेता था। उसके मोबा…और पढ़ें
HighLights
- वीडियो कॉल कर युवतियों से आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था आरोपी
- उसके मोबाइल में कईं लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं, जो उसने वीडियो कॉल कर रिकॉर्ड किए थे
- पुलिस ने फरहान शाह के खिलाफ बीएनएस और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। हिंदू सगंठन के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक को पकड़ा है जो हिंदू संगठन बजरंग दल का पदाधिकारी बनकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसा लेता था। उसके मोबाइल में कईं लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं, जो उसने वीडियो कॉल कर रिकॉर्ड किए थे। एमजी रोड पुलिस ने आरोपित फरहान शाह के खिलाफ बीएनएस और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है।
पुलिस के अनुसार पीड़िता से आरोपित की स्नैपचेट के माध्यम से दोस्ती हुई थी। इंदिरा नगर देवास के फरहान ने गोलू सोलंकी नाम बताया और युवती से मोबाइल पर चैट करने लगा। शनिवार को फरहान गांधी हॉल के गार्डन में आया और युवती के साथ अश्लील हरकतें की। इसी दौरान उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया और उसने फरहान नाम बताया। युवती के आपत्ति लेने पर फरहान घबरा गया और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा।
पीड़िता ने हिंदू संगठन के पदाधिकारी तन्नू शर्मा की मदद ली और आरोपित को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। तन्नू शर्मा के मुताबिक आरोपित के मोबाइल में कईं लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। एक युवती ने बताया फरहान जबरदस्ती कर वीडियो कॉल पर उनसे आपत्तिजनक बातें करता था। वह धोखे में रख कर उनके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। तलाशी में उसके पास से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्ड मिला। उसमें गोलू फकीर नाम लिखा है। दायित्व में हराम का खाना लिखा हुआ है।
हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, दो दोषमुक्त
इंदौर: नवंबर 2013 में बाणगंगा क्षेत्र में पान की दुकान के बाहर खड़े युवक पिंटू उर्फ देवेंद्र की गोलीमारकर हत्या करने के आरोप में दो आरोपितों को जिला कोर्ट ने दोषी माना है। गोली चलाने वाले मुख्य आरोपित जितेंद्र उर्फ जेडी कुर्मी और सचिन कुशवाह कबाड़ी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। दोनों आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अन्य तीन आरोपित बबलू ठाकुर, चंदन उईके और गोलू कश्यप को दोषमुक्त करार दिया।
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