सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मुरम निकालने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महू तहसील के ग्राम खेड़ली में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध…और पढ़ें
HighLights
- महू के खेड़ली गांव में अवैध खनन साबित, दोबारा सुनवाई के बाद किया दोगुना
- सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध रूप से मुरम निकालने पर दो आरोपियों पर 43.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है
- पहले यह जुर्माना 21.68 लाख रुपये तय किया गया था, मामले की सुनवाई के बाद जुर्माना दोगुना कर दिया गया
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मुरम निकालने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महू तहसील के ग्राम खेड़ली में सरकारी चारागाह की जमीन से अवैध रूप से मुरम निकालने के मामले में अपर कलेक्टर ने दो आरोपियों पर 43.37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पहले यह जुर्माना 21.68 लाख रुपये तय किया गया था, लेकिन आयुक्त द्वारा दिए गए दोबारा सुनवाई के निर्देश के बाद हुई सुनवाई में भी अवैध खनन सही साबित हुआ। पूरे मामले की सुनवाई के बाद जुर्माना दोगुना कर दिया गया।
मौके से एक पोकलेन मशीन भी जब्त की गई
दरअसल ग्राम खेड़ली में खनिज विभाग ने जांच की तो सरकारी चारागाह की जमीन से बिना अनुमति 1445.095 घनमीटर मुरम निकालना पाई गई। मौके से एक पोकलेन मशीन भी जब्त की गई। जांच में मशीन ऑपरेटर, ग्रामीणों के बयान और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर शुभम पाल का नाम सामने आया, जबकि मशीन इलियास खान की बताई गई।
मशीन मालिक ने पोकलेन वापस देने की मांग की
मामला अपर कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा। सुनवाई के दौरान मशीन मालिक ने पोकलेन वापस देने की मांग की, लेकिन न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद आयुक्त इंदौर संभाग के यहां पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। आयुक्त ने अपर कलेक्टर को नियमानुसार दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए।
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