मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC परीक्षा की OMR शीट में दो गोले भरने के नियम को लेकर इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर हुई है।
HighLights
- परीक्षार्थियों का कहना है कि अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है
- अगर गलती से दो गोले काले हो जाते हैं तो क्या उत्तर गलत माना जाएगा?
- परीक्षार्थियों को पहले से सूचित किया जाए कि दो ऑप्शन चुनने पर क्या परिणाम होगा
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में एमपीपीएससी परीक्षा की ओएमआर शीट में दो गोले भरने और इसकी मार्किंग को लेकर याचिका लगाई गई है। याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि अगर कोई परीक्षार्थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शीट में दो गोले लगाता है तो उसे गलत माना जाएगा की नहीं और इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं।
एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में लगी याचिका में ओएमआर शीट में दो ऑप्शन चुनने और उसे सही माना जाएगा या नहीं और इसके साथ ही उसकी मार्किंग को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इसके लिए परीक्षार्थी को सूचित किया जाए कि अगर वह दो ऑप्शन चुनता है तो क्या होगा।
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