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ट्रक में ​​​​फंसकर पर 15 किमी तक घसीटती रही गाय: दो थानों के सीमा विवाद में FIR के लिए भटकते रहे नपा उपाध्यक्ष; फूप TI ने खून के निशान मांगे – Bhind News

बीती रात गाय को ट्रक घसीटकर लाया।

भिंड जिले में मंगलवार रात एक ट्रक ने सड़क पर गाय को टक्कर मार दी। गाय ट्रक में फंसकर ​​​​​​फूप से भिंड तक करीब 15 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटती रही, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु प्रताप भदौरिया ने ट्रक और उसके चालक को पकड

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नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु प्रताप भदौरिया के अनुसार, घटना फूप कस्बे में हुई। सड़क किनारे बैठी गाय को ट्रक चालक ने कुचल दिया, और वह ट्रक के पहियों में फंस गई। ट्रक उसे घसीटते हुए भिंड तक ले आया। इस दौरान भदौरिया के भानु प्रताप के मित्र शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने इस दर्दनाक दृश्य को अपनी कार से ट्रक के पीछे चलते हुए देखा और तुरंत उन्हें सूचित किया।

रात करीब 11 बजे बटालियन गेट के पास ट्रक को रोका गया और इंदिरा गांधी चौराहे पर ले जाकर पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ FIR दर्ज कराने का संघर्ष।

दोनों थानों ने जिम्मेदारी लेने से मना किया

घटना के बाद बुधवार सुबह भानु प्रताप भदौरिया कोतवाली थाना पहुंचे, जहां थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने यह कहते हुए मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया कि घटना फूप क्षेत्र की है। भानु प्रताप फूप थाना पहुंचे, लेकिन वहां के टीआई सत्येंद्र सिंह राजपूत ने यह कहते हुए जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया कि घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र की है। उन्होंने सबूत के तौर पर सड़क पर खून के निशान दिखाने की मांग की।

नपा उपाध्यक्ष दौरिया ने बताया कि देर रात सड़क पर वाहनों की आवाजाही के कारण खून के निशान मिट चुके थे। इसके बावजूद फूप पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।

चार घंटे बाद दर्ज हुई FIR

चार घंटे तक दोनों थानों के बीच सीमा विवाद के चलते भटकने के बाद आखिरकार बुधवार गेर शाम को कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ FIR दर्ज की। नपा उपाध्यक्ष भदौरिया ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों के बीच सीमा विवाद में उलझना पड़ा।

कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने कहा कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं, फूप थाना टीआई चौहान का कहना था कि नपा उपाध्यक्ष ने जो वीडियो दिखाया था वो कोतवाली क्षेत्र का था। बिना सबूत के एफआईआर दर्ज नही की जा सकती।

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