खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्य की जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें सुधार की जरूरत बताई थी। कानून में जो बदलाव किया गया है, अमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने पर जुर्माने का प्रावधान है, पर कड़ी सजा नहीं है। जुर्माना वसूली पर सख्ती होना चाहिए। – बीएम शर्मा, सेवा निवृत्त आइएएस
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