इंदौर नगर निगम के मस्टर कर्मचारियों को समान वेतन और लाभ नहीं मिलने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर हुई। कोर्ट ने निगमायुक्त से जवाब तलब किया।
HighLights
- हाई कोर्ट ने निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को नोटिस जारी किया।
- समान वेतन नहीं मिलने पर अवमानना याचिका दायर हुई।
- 2023 का औद्योगिक अधिकरण आदेश लागू नहीं हुआ।
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कोर्ट के आदेश के बावजूद निगम के मस्टर कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और अन्य लाभ नहीं देने के मामले में अवमानना याचिका दायर हुई है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए गुरुवार को निगमायुक्त क्षितिज सिंघल को नोटिस जारी करते हुए उनसे कहा है कि वे बताएं कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।
वर्ष 2023 में औद्योगिक अधिकरण ने निगम के मस्टर कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी किया था। निगम ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जून 2026 में याचिका निरस्त करते हुए कोर्ट ने औद्योगिक अधिकरण का आदेश यथावत रखा था।
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