दतिया जिले में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दतिया और भांडेर के दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों का पंजीयन निरस्त कर उनकी सोनोग्राफी मशीनें सील कर दीं। जांच में बिना वैध रिकॉर्ड सोनोग्राफी किए जाने, जरूरी दस्तावेजों में गंभीर अनियमितताएं और एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन सामने आए। मामला रोहित अल्ट्रासाउंड सेंटर, भांडेर और पीताम्बरा ईएनटी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर, दतिया का है। निरीक्षण के दौरान भांडेर स्थित सेंटर पर पंजीकृत डॉक्टर की जगह टेक्नीशियन मशीन चलाता मिला। जांच टीम को फॉर्म-एफ का रिकॉर्ड नहीं मिला, जबकि निरीक्षण वाले दिन की एंट्री भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। मौके पर जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए जा सके। वहीं दतिया स्थित पीताम्बरा ईएनटी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी सेंटर का पंजीयन 23 जून को समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद वहां 4 जुलाई से 10 जुलाई तक गर्भवती महिलाओं समेत अन्य मरीजों की सोनोग्राफी किए जाने के संकेत मिले। जांच में इन जांचों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं मिला और रेफरल स्लिप में चिकित्सक का नाम स्पष्ट नहीं पाया गया। दोनों मामलों की रिपोर्ट जिला सलाहकार समिति के सामने रखी गई। समिति ने शनिवार को अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए दोनों सेंटरों का पंजीयन रद्द करने और सोनोग्राफी मशीनों को सील करने का फैसला लिया। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम और मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे।
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